हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई करने वाले किसानों के लिए खास योजना बनाई

हरियाणा सरकार Haryana Government) ने राज्य के किसानों के हित में एक अहम कदम उठाते हुए सूक्ष्म सिंचाई का प्रयोग करने वाले किसानों के लिए खास योजना तैयार की है। इससे जहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से किसान कम पानी में फसलों का अधिक उत्पादन ले सकते हैं वहीं पानी की बचत के साथ-साथ फसलों की सिंचाई पर होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है, जिस पर किसान पंजीकरण कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस बारे में जानकारी देते हुए सूक्ष्म सिंचाई व काडा के मुख्य अभियंता बिजेन्द्र सिंह नारा ने बताया कि मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेन्द्र सिंह व प्रशासक मिकाडा पंकज ने निर्देश दिए है कि सिंचाई विभाग व सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अधिकारी सरकार द्वारा तय लक्ष्य के अनुसार किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से जोडें। इस संबंध में अधिक से अधिक किसानों को जागरूक किया जाए तथा सूक्ष्म सिंचाई के लिए तालाब, सोलर पंप, मिनी स्प्रिंकलर/ड्रिप का निर्माण व स्थापना करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ किसान व्यक्तिगत रूप से भी तथा कम से कम चार किसानों के समूह के रूप में ले सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में किसानों को वाटर टैंक के निर्माण पर 70 प्रतिशत, सोलर पंप पर 75 प्रतिशत तथा मिनी स्प्रिंकलर/ड्रिल पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार, किसानों के समूह को वाटर टैंक के निर्माण पर 85 प्रतिशत, सोलर पंप पर 75 प्रतिशत तथा मिनी स्प्रिंकलर/ड्रिल पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वाटर टैंक की खुदाई पूरी होने पर सब्सिडी का 20 प्रतिशत, वाटर टैंक का निर्माण पूरा होने पर 40 प्रतिशत तथा लाभान्वित क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना पर 40 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई में प्रयोग होने वाले 'ऑन फार्म पॉन्ड' के लिए जमीन हिस्सेदार किसानों को उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने बताया कि 25 एकड़ जमीन पर सूक्ष्म सिंचाई के लिए 'ऑन फार्म पॉन्ड' के लिए 2 कनाल जमीन की उपलब्धता करानी होगी। इस योजना के तहत खाल निर्माण व पुन: निर्माण के लिए खर्च की 99 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी बशर्ते खाल के हिस्सेदार अपने हिस्से की 1 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिए तैयार हो। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग के पोर्टल पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS