सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को करना होगा यह काम, नहीं तो रूक जाएगा वेतन

अगर आप हरियाणा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी हैं और अगर आपने प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरा है तो भर दें। अन्यथा आपका वेतन भी रूक सकता है। निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग ने हरियाणा के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन भरने केे निर्देश दिए हैं। बता दें कि बीते 29 अक्टूबर 2018 को शिक्षा विभाग ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के आदेश दिए थे, लेकिन कुछ कर्मचारियों द्वारा प्रॉपर्टी रिटर्न अभी तक नहीं भरा गया है। इसलिए विभाग ने दोबारा से छह मई को पत्र जारी कर बचे हुए कर्मचारियों को प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के आदेश दिए हैं।
पत्र में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि जिले में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की रिपॉर्ट 27 मई तक निदेशालय में भेजी जाए, ताकि वह सरकार को रिपोर्ट दे सकें। सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सरकार ने एक बार फिर से अधिकारियों को चेताया है कि वे खुद तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हर वर्ष की प्रॉपर्टी रिर्टन ऑनलाइन करवाए। जो भी अधिकारी व कर्मचारी प्रॉपर्टी रिर्टन भरने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ उसका वेतन अगले आदेशों तक रोका जाएगा।
निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को कहा गया है कि आपको हरियाणा सरकार प्राप्त पत्र क्रमांक 18/1-2018-2 जीएस-1 दिनांक 29-10-2018 की प्रति भेजते हुए अनुरोध किया गया था कि अपने अधीनस्थ श्रेणी प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों की वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन भरवाना सुनिश्चित करें। परंतु कुछ कर्मचारियों द्वारा प्रॉपर्टी रिटर्न अभी तक भी ऑनलाइन नहीं भरी गई है।
इस बारे में आपको पुन: लिखा जाता है कि आपके अधीनस्थ श्रेणी प्रथम, द्वितीय व तृतीय के जिन कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की प्रॉपर्टी रिटर्न अभी तक नहीं भरी गई तथा वर्ष 2021-22 की प्रॉपर्टी रिटर्न वेबसाइट पर भरवाना सुनिश्चित करें। इस बारे निदेशालय को 27 मई तक यह प्रमाण पत्र भेजें कि आपके जिले में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की प्रॉपर्टी रिपोर्ट लंबित नहीं है, ताकि सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। अगर किसी कर्मचारी द्वारा प्रॉपर्टी रिटर्न ने भरने के कारण उसका वेतन रूकता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
विभाग की ओर से जारी पत्र।
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