2022 में खूब लें सरकारी छुट्टियाें का आनंद, हरियाणा सरकार ने जारी किया कैलेंडर, देखें किस-किस दिन है Holiday

2022 में खूब लें सरकारी छुट्टियाें का आनंद, हरियाणा सरकार ने जारी किया कैलेंडर, देखें किस-किस दिन है Holiday
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हरियाणा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आगामी कैलेंडर वर्ष 2022 में प्रदेश के सरकारी कार्यालयों आदि और प्रदेश में सार्वजनिक अवकाशों की सूची सम्बन्धी नोटिफिकेशन 16 दिसंबर को जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल के हस्ताक्षर से जारी उपरोक्त नोटिफिकेशन में तीन अनुसूची हैं।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आगामी कैलेंडर वर्ष 2022 में प्रदेश के सरकारी कार्यालयों आदि और प्रदेश में सार्वजनिक अवकाशों की सूची सम्बन्धी नोटिफिकेशन 16 दिसंबर को जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल के हस्ताक्षर से जारी उपरोक्त नोटिफिकेशन में तीन अनुसूची हैं। पहले अनुसूची में उन सार्वजनिक अवकाशों की सूची है जिन दिनों हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले राजकीय (सरकारी ) कार्यालय आदि बंद रहेंगे जिन दिनों की कुल संख्या 30 है हालांकि इनमें उन 8 दिनों के अवकाशों को सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया है जो शनिवार और रविवार को पड़ते हैं क्योंकि इन दोनों दिन प्रदेश सरकार के कार्यालय सामान्य तौर पर बंद रहते हैं।

दूसरी अनुसूची में उन 13 वैकल्पिक अवकाशों ( रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे ) की सूची है जिनमें से सरकारी कर्मचारी (आउटसोर्सिंग पालिसी वाले भी ) पूरे कैलेंडर वर्ष में कोई भी 3 अवकाश ले सकता है. वर्ष 2018 से पहले इन वैकल्पिक अवकाशों की संख्या हालांकि 2 ही होती थी। तीसरी अनुसूची में राज्य में स्थित न्यायिक कोर्ट्स (अदालतों ) को छोड़कर प्रदेश के लिए घोषित 19 सार्वजनिक अवकाशों की सूची है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम), 1881 की धारा 25 के अंतर्गत घोषित किये गए हैं जिन्हे आम तौर पर "बैंक हॉलिडे" भी कहा जाता है क्योंकि इन अवकाशों के दिन न केवल प्रदेश के सभी तरह के बैंक बल्कि अन्य संगठित व्यापारिक और वाणिज्यिक संस्थान आदि बंद रहते हैं।

एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि 16 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन में हरियाणा सरकार के कार्यालयों में घोषित उपरोक्त 30 अवकाशों का पब्लिक होलीडे (सार्वजनिक अवकाश) के तौर पर उल्लेख किया गया है जबकि वास्तव में यह गवर्नमेंट या गजटेड होलीडे (सरकारी या अधिसूचित अवकाश ) होते है। उन्होंने बताया कि केवल 1881 के कानून की धारा 25 में घोषित अवकाशों को ही कानूनी तौर पर पब्लिक हॉलिडे कहा जा सकता है।



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