हिमाचल की तर्ज पर लव जिहाद पर कानून लाएगी हरियाणा सरकार

चंडीगढ़। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में निकिता (Nikita) जैसे मामलों पर नकेल कसने के लिए सरकार लव जिहाद पर कानून लाने पर विचार कर रही है, जिससे बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन न करवाया जा सके। हिमाचल प्रदेश ने ऐसा कानून बनाया है, प्रति मंगाई गई है।
वे शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सदन में बोल रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि निकिता हत्या एक गंभीर मामला है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए तौफीक और रेहान नामक दोषियों को घटना के 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार (Arrested) कर लिया गया था। सरकार ने इस तरह के मामलों के लिए 2019 में चिन्हित अपराध योजना लागू की थी।
इस केस को भी चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल करते हुए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी ताकि दोषियों को शीघ्र सजा दिलवाई जा सके। इस संबंध में जल्द चालान पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार परिवार की हर संभव मदद कर रही है। परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। इसके साथ ही परिवार की मांग पर एक गन का लाईसेंस दिया गया है तथा परिवार को कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि निकिता के परिवार द्वारा तौफीक और रेहान के खिलाफ वर्ष 2018 में भी अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। सरकार द्वारा अपहरण के इस मामले सहित पूरे केस की जांच 2018 से करवाई जाएगी।
गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा भारत में अपराध-2019 राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसमें वर्ष 2018 की तुलना में हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में हुए अपराधों का विवरण दिया गया है। हरियाणा में अपराधों की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 और वर्ष 2020 (आंकड़ें प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक) में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है।
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