आरक्षण जारी रखने का निर्णय : खिलाड़ियों को नौकरियों के और अधिक मौके उपलब्ध करवाएगी हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने तृतीय श्रेणी की कुल नौकरियों में 3% की दर से आरक्षण जारी रखने का निर्णय लिया है जबकि श्रेणी-घ की नौकरियों के लिए खेल कोटा हेतु 10% की दर से आरक्षण पहले से ही जारी है। श्रेणी ग में खिलाड़ियों को विभाग चुनने का मौका भी अब सरकार देगी।
साथ ही, हरियाणा सरकार अपने 'पदक लाओ-पद पाओ' के नारे को सार्थक करती हुई खेल विभाग की उत्कृष्ट खिलाड़ी रोजगार नीति के तहत भविष्य में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को श्रेणी-क, ख, ग के पदों पर सीधी नौकरी बिना किसी परीक्षा या इन्टरव्यू के देती रहेगी। इसके साथ ही खिलाड़ियों को खेल ग्रेडेशन प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा खेल संघों से परिणामों का डाटा ऑनलाइन मंगवाने का निर्णय भी लिया गया है। विभिन्न खेल संघों से पिछले 10 साल तक की प्रतियोगिताओं के परिणाम मंगवाकर प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों का डाटा पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। इसके अतिरिक्त भविष्य में खेल संघों को प्रतियोगिता के 15 दिन के भीतर परिणाम खेल विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे पोर्टल पर अपलोड करना होगा ताकि बाद में किसी प्रकार के बदलाव की गुंजाईश ना रहे। इससे केवल पात्र व योग्य खिलाड़ियों को ही हरियाणा सरकार की लाभकारी योजनाओं व आरक्षण आदि का लाभ मिल पाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हर जिले में श्रेणी-क का एक पद 'जिला खेल मैनेजर' के नाम से सृजित किया जाएगा। इन पदों पर स्नातकोतर व खेल प्रबंधन में शैक्षणिक योग्यता व अनुभव रखने वाले युवाओं की सीधी भर्ती की जाएगी।
बता दें कि वर्ष 2018 से अब तक 19 खिलाड़ियों को श्रेणी-क, 30 खिलाड़ियों को श्रेणी-ख व 63 खिलाड़ियों को श्रेणी-ग के पदों पर बिना किसी परीक्षा और साक्षात्कार के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त श्रेणी ग में करीब 396 खिलाड़ियों को 3% की दर से भी नौकरी दी जा चुकी है।।
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