प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा पर हरियाणा सरकार का हाईकोर्ट में हलफनामा

घर से भाग कर विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों ( Lover Couple ) की सुरक्षा पर हाई कोर्ट ( High Court ) द्वारा उठाए गए सवालों व इस बाबत कोर्ट द्वारा दिए गए सुझाव पर हरियाणा सरकार ( Haryana Government ) ने काम करना शुरू कर दिया है। हरियाणा गृह विभाग के उप सचिव ने हलफनामा दायर कर हाई कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने सभी जिलों में रनवे कपल की सुरक्षा के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। सरकार ने विभाग को सभी जिलों प्रोटेक्शन होम स्थापित करने का जिम्मा भी इसी विभाग को दिया है। विभाग ने इसके लिए केंद्र सरकार को प्रोटेक्शन होम स्थापित करने के लिए 60 प्रतिशत राशी की मांग को लेकर केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था लेकिन अभी तक केंद्र से इस बाबत कोई जवाब नहीं मिला है।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि सभी जिलों में रनवे कपल की सुरक्षा के लिए डीसी द्वारा कमेटियों का गठन किया गया जो किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत उचित कदम उठाती है। राज्य के सभी जिलों में वन स्टाप सेंटर भी खोला गया है जहां किसी भी तरह से पीड़ित महिला को रख कर उसे उचित सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। सभी जिलों में कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता व जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। डायल 112 व दुर्गा शक्ति ऐप 24 घंटे महिलाओं के सहायता के लिए उपलब्ध है। हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा दी गई जानकारी को रिकॉर्ड पर रखते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
ज्ञात रहे कि 10 अप्रैल को एक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा की मांग के मामले पर हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ प्रशासन को प्रेमी जोड़ों को आश्रय घर व कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने को कहा था। हाई कोर्ट ने सरकार व कानूनी सेवा प्राधिकरण को स्थानीय स्तर पर टेलीफोन सेवा और इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले 24 x 7 हेल्प डेस्क स्थापित करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि रोजाना दायर होने वाले ऐसे कई मामलों के बीच खतरे के वास्तविक मामलों की अक्सर अनदेखी हो जाती है और कोर्ट पर केसों का अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है। कोर्ट ने सुझाव दिया था जो ऐसे जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का काम प्रशासन करे ताकि कोर्ट पर बोझ कम हो सके। चंडीगढ़ सहित पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले में सेफ हाउस उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।
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