Matrushakti Udyamita Yojana : 5 लाख रुपये से कम परिवारिक वार्षिक आय वाली महिला ले सकती हैं मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ

Matrushakti Udyamita Yojana : 5 लाख रुपये से कम परिवारिक वार्षिक आय वाली महिला ले सकती हैं मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ
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ऋण के लिये आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये इसके अलावा आवेदक पहले से लिये गये ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

हरियाणा सरकार (Haryana government) ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिये मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Matrushakti Udyamita Yojana) शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण (Loan) दिलवाने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है और इस योजना के तहत जिला कैथल के लिए मार्च 2024 तक 80 केसों का लक्ष्य रखा गया है। परिवारिक 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थाई निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी।

डीसी जगदीश शर्मा ने बताया कि बताया कि ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये इसके अलावा आवेदक पहले से लिये गये ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल है।

उन्होंने बताया कि इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो स्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना हैंडलूम, बैग बनाना, टिफन सर्विस, मिटटी के बर्तन (मटके) इत्यादि बनाना का अपना काम शुरू कर सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन-पत्र राशन कार्ड / परिवार पहचान-पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रामण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सट्रिफिकेट / अनुभव प्रमाण-पत्र शामिल है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम गली नम्बर-1 न्यू बस स्टैंड के पीछे, भगत सिंह कालोनी कैथल में संपर्क कर सकते हैं।

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