किसानों के लिए खुशखबरी : कृषि यंत्रों के लिए 9 मई तक कर सकते हैं आवेदन

कुरुक्षेत्र : सहायक कृषि अभियंता राजेश वर्मा ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन मांगे गए है। सरकार द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान जिले के व्यक्तिगत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसान 9 मई 2022 तक विभाग की वेबसाइट एग्रीहरियाणा.जीओवी.इन पर आनलाइन आवेदन कर सकते है।
उन्होंने कहा कि किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्र बीटी कॉटन सीड ड्रिल, टै्रक्टर चालित स्प्रे पंप, सीधी धान की बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चलित रोटरी वीडर (2 रो व 3 रो), पावर टिलर (12 एचपी से अधिक), ब्रिकेट मेकिंग मशीन स्वचालित (3 व्हील व 4 व्हील), रीपर बाइंडर मशीन, मक्का बिजाई मशीन, मक्का थ्रेशर, न्यूमेटिक प्लांटर मशीन सामान्य वर्ग के किसानों को 40 फीसदी व महिला, लघु एवं सीमांत किसान तथा अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर दी जाएगी। लाभार्थी किसानों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन के लिए किसान के पास परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्ट पर फसल का पंजीकरण, पैन कार्ड, ट्रैक्टर चालित मशीनों के लिए हरियाणा प्रांत में ट्रैक्टर का वैध पंजीकरण, कृषि भूमि का विवरण, बैंक खाता की पासबुक, स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र, अनुसूचित जाति श्रेणी हेतु जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करवाने आवश्यक होंगे।
उन्होंने कहा कि किसान द्वारा 2017-18 या उसके बाद किसी भी स्कीम में आवेदित मशीन पर अनुदान राशि न ली हो। किसान को आवेदन के समय जिन कृषि यंत्रों की अनुदान राशि 2.5 लाख से कम है। उसके लिए 2500 रुपए और जिन कृषि यंत्रों हेतु राशि 2.5 लाख से अधिक है, उसके लिए 5 हजार रुपए की बुकिंग राशि ऑनलाइन जमा करवानी होगी, जो कि रिफंडेबल होगी। किसान इन कृषि यंत्रों में से अलग-अलग तरह के किन्हीं 3 यंत्रों हेतु आनलाइन आवेदन कर सकते है। किसान अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर या फिर सहायक कृषि अभियंता कुरुक्षेत्र, उप कृषि निदेशक कुरुक्षेत्र कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
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