शिक्षकों को सौंपे जा रहे गैर शैक्षणिक कार्य, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, सरकार को नोटिस जारी

हरियाणा में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य सौंपने के खिलाफ 200 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इसे चुनौती दी है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि वह हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि नियम के अनुसार शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जा सकता। गैर शैक्षणिक कार्य के लिए उनकी ड्यूटी केवल चुनाव में लगाई जा सकती है। इसके बावजूद परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को दूर करने के लिए बीएलओ स्तर पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। ऐसा करना राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके दिसंबर माह में दो पत्र जारी कर याचिकाकर्ताओं की ड्यूटी बीएलओ के तौर पर लगा दी गई।
याचीका पक्ष ने हाईकोर्ट से अपील की कि हरियाणा सरकार के इस आदेश पर रोक लगाई जाए और याचिकाकर्ताओं की इस प्रकार की ड्यूटी न लगाई जाए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाम सेंट मैरी स्कूल के मामले में सुनाए गए फैसले का भी याचिका में हवाला दिया। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया
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