हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू : 45 नगर परिषद व पालिकाओं में प्रधानी के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी

हरियाणा में 45 नगर परिषद व पालिकाओं की प्रधानी के लिए 22 जून को निकाले गए ड्रा के आधार पर हुए आरक्षण को लेकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 9 सीटों में से 3 महिलाओं के लिए आरक्षित हुई थी। जबकि पिछड़ा वर्ग की 4 सीटों में 2 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। इसके अलावा सामान्य वर्ग की 10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। झज्जर में चेयरमैन पिछड़ा वर्ग से होगा, जबकि बहादुरगढ़ में पिछड़ा वर्ग की महिला नगराध्यक्ष होंगी।
बता दें कि प्रदेश में 45 नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन पदों के लिए 22 जून को आरक्षण हुआ था। लेकिन बाद में सरकार ने इसे निरस्त करते हुए 22 सितंबर को दोपहर ड्रा की घोषणा कर दी। फिर मामला न्यायालय में चला गया तो दोबारा ड्रा करने के लिए तय की गई बैठक रद कर दी गई। अब 22 जून को हुए ड्रा के अनुसार ही आरक्षण की अधिसूचना सोमवार 25 अक्टूबर को जारी कर दी गई है। इसमें पलवल, सोहना (महिला के लिए आरक्षित), सिरसा, फतेहाबाद, चीका (महिला के लिए आरक्षित), ऐलनाबाद, राजौंद, महम (महिला के लिए आरक्षित), असंध की प्रधानी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं।
बहादुरगढ़ (महिला के लिए आरक्षित), झज्जर, नांगल चौधरी (महिला के लिए आरक्षित), बावल के अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुए हैं। नारनौल, नरवाना, कैथल, जींद, थानेसर, भिवानी, रतिया, कालांवाली, नारायणगढ़ व सफीदों में नगराध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ है। विदित है कि हरियाणा में पहली बार सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे। फिलहाल एसडीएम ही प्रशासक के रूप में पालिकाओं और परिषदों का काम देख रहे हैं।
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