हरियाणा : 1178 क्लर्कों को नौकरी से हटाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती, HSSC से मांगा जवाब

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ( Haryana Staff Selection Commission ) द्वारा वर्ष 2019 में विज्ञापित क्लर्क के 4798 पदों की भर्ती का संशोधित रिजल्ट जारी करने के बाद 1178 क्लर्कों को हटाने के सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
वीरवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर एचएसएससी के सचिव ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि उन्होंने यह पद अभी संभाला है, इसलिए उसे जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के हटाने पर रोक के अंतरिम आदेश को जारी रखते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जवाब देने का समय देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि उनको डेढ़ साल नौकरी के बाद नौकरी से निकाला जा रहा है। याची पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि वो राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत है। पिछले दिनों कर्मचारी चयन आयोग ने संशोधित परिणाम जारी करके उनको हटाने के नोटिस जारी कर दिए।
याचिका में दलील दी गई की हटाने के लिए सही तरीके को नहीं अपनाया जा रहा। उनको शो काज नोटिस जारी कर उनका पक्ष भी नहीं सुना जा रहा। सर्विस नियमों के तहत उनको पक्ष रखने का अधिकार है लेकिन उनको कई को तो एक दिन का नोटिस जारी कर ही सेवा मुक्त का आदेश जारी कर दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हटाने के सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा कर नियमों के तहत प्रभावित कर्मचारी का पक्ष सुन कर आदेश पारित करने का आदेश दिया। ज्ञात रहे कि हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 4858 क्लर्क की भर्ती परिणाम भर्ती परिणाम को खारिज कर दिया था । हाई कोर्ट ने परिणाम में संशोधन कर नए सिरे से मेरिट तैयार करने का आदेश दिया था। संशोधित रिजल्ट जारी करने के बाद 1178 क्लर्कों को सेवा से समाप्त करने का सरकार ने आदेश जारी किया था।
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