हरियाणा पंचायत चुनाव : दूसरे चरण के 9 जिलों में आचार संहिता लागू, तबादले और नियुक्ति पर रोक

हरियाणा पंचायत चुनाव : दूसरे चरण के 9 जिलों में आचार संहिता लागू, तबादले और नियुक्ति पर रोक
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दूसरे चरण में 9 जिलों अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में 9 नवंबर तथा 12 नवंबर को मतदान होना है।

चंडीगढ़। हरियाणा में दूसरे चरण में 9 जिलों में होने वाले पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड व निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों, तथा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र के अनुसार दूसरे चरण में 9 जिलों अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में 9 नवंबर तथा 12 नवंबर को मतदान होना है। इसके मद्देनजर जो अधिकारी व कर्मचारी चुनाव कार्यों से जुड़े हैं, उनका चुनावों के परिणामों की घोषणा होने तक स्थानांतरण एवं नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, किसी आपात स्थिति के कारण जनहित में उक्त पंचायत चुनाव से जुड़े किसी अधिकारी और कर्मचारी को स्थानांतरित करना आवश्यक है तो इस स्थिति में राज्य चुनाव आयोग से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

ये है दूसरे चरण के पंचायत चुनाव का कार्यक्रम

- 15 अक्तूबर को चुनाव वाले 9 जिलों में संबंधित जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), पंचायत चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी करेंगे।

- 21 अक्तूबर से इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

- 28 अक्तूबर नामांकन का अंतिम दिन होगा।

- 29 अक्तूबर को नामांकन की जांच (स्क्रूटनी) होगी।

- 31 अक्तूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं।

- 31 अक्तूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

- 31 अक्तूबर को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।

- 9 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा।

- 12 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा।

- मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।

- यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 12 नवंबर को करवाया जाएगा।

- यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 14 नवंबर को होगा।

- सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।

चुनाव लड़ने के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता

- पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।

- सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।

- पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।

- जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।

इतनी होगी जमानत राशि

- पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

- सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

- पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

- जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

यह होगी चुनाव खर्च की सीमा

- पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

- सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

- पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

- जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

दूसरे चरण में 48 लाख 67 हजार 132 हैं मतदाता

दूसरे चरण के 9 जिलों में कुल 48 लाख 67 हजार 132 मतदाता हैं। इनमें 25 लाख 89 हजार 270 पुरुष, 22 लाख 77 हजार 795 महिलाएं और 67 अन्य शामिल हैं। इन 9 जिलों में कुल 5 हजार 963 पोलिंग स्टेशन हैं, इनमें से 976 संवेदनशील और 1023 अतिसंवेदनशील हैं। दूसरे चरण के 9 जिलों में कुल 57 ब्लॉक हैं। इनमें 2683 सरपंच, 25,655 पंच, 1244 पंचायत समिति, 158 जिला परिषद के लिए चुनाव होगा।

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