हरियाणा पंचायत चुनाव : सभी विभागाें को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश

हरियाणा पंचायत चुनाव : सभी विभागाें को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश
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22 जुलाई को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। प्रकाशन की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित होगी। इसके बाद आयोग चुनाव को लेकर अगली प्रक्रिया शुरू करेगा।

अमरजीत एस गिल : रोहतक

22 जुलाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव की घोषणा कर सकता है। क्योंकि तब-तक पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा चुनाव को लेकर जो तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जाती हैं, वे भी मुकम्मल होंगी। निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि वे तुरंत अपने विभाग में पंचायत चुनाव को लेकर नोडल अधिकारी की नियुक्ति करे। यह नोडल अधिकारी चुनाव को लेकर अपने कर्मचारियों की पूरी जानकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को देगा। ताकि कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव को लेकर लगाई जा सकें। बताया जा रहा है कि नोडल अधिकारी को ही सू्चना विज्ञान केंद्र पहुंचकर कर्मचारियों का पूर्ण डाटा दर्ज करवाना है।

सूचना विज्ञान केंद्र कर्मचािरयों को प्रशिक्षण देगा

कई बार ऐसा होता है कि चुनाव में उन कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी जाती है, जो सेवानिवृत हो चुके होते हैं। यह इसलिए होता है कि सरकारी विभाग जिला सूचना विज्ञान केंद्र में कर्मचारियों का डाटा अपडेट नहीं होता है। इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने सभी विभागाध्यक्षों को एक पत्र भेजा है कि जिला सूचना विज्ञान केंद्र में सभी कर्मचारियों के नाम, पदनाम, जन्म तिथि, मोबाइल नम्बर और इमेल दर्ज करवा दें। जो कर्मचारी चुनावी ड्यूटी करने में सक्षम नहीं हैं, उनका पूरा दस्तावेजी विवरण भी विज्ञान केंद्र को दिया जाएगा। ताकि ऐसे कर्मचारियों को ड्यूटी न लगे। जो कर्मचारी 70 प्रतिशत तक शारीरिक रूप से अक्षम है, उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। जो कर्मचारी लम्बी छुट्टी पर हैं, उनकी भी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। सूचना विज्ञान केंद्र नोडल अधिकारी को इलेक्शन की ट्रेनिंग भी देगा।

यह हुआ अभी तक

गत 21 जून तक मतदाता सूची पर जिन लोगों ने आपत्ति और दावे दर्ज करवाए हैं, इनका निपटान 28 जून तक कर दिया जाएगा। इन निपटान से जो भी मतदाता संतुष्ट नहीं होगा, वह अपनी अपील उच्च सक्षम अधिकारी कर सकता है। निर्वाचक अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध जिला जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक जुलाई तक अपील दायर कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन अपीलों का निपटान 6 जुलाई तक किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहता है तो उसने पहले अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा, अन्यथा उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। तय समय में आपत्तियों का निपटान करने के बाद 22 जुलाई को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। प्रकाशन की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित होगी। इसके बाद आयोग चुनाव को लेकर अगली प्रक्रिया शुरू करेगा।

23 फरवरी 2021 में कार्यकाल पूरा हुआ था

23 फरवरी 2021 को पंचायती राज संस्थाओं का निर्धारित पांच साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो इन्हें भंग कर दिया गया। कायदे से कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव करवाए जाने जरूरी हाेते हैं। लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए गए। क्योंकि संस्थाओं में महिलाओं की सीट निर्धारित करने से संबंधित मामला हाईकोर्ट में विचारधीन था। पिछले दिनों आयोग ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करवाई जा सकती है। आदेशों के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची अपडेट करने का कार्यक्रम जारी किया था।22 जुलाई को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। अगस्त-सितम्बर में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव करवाए जा सकते हैं।

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