Haryana Panchayat Election : हरियाणा में दो चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, आयोग ने सभी डीसी को पत्र भेजा

अमरजीत एस गिल : रोहतक
पंचायती राज अधिनियम-1995 के मुताबिक राज्य में छठी बार चुनाव होने जा रहे हैं। अब तक हुए इलेक्शन में पंच-सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए एक ही दिन मतदान करवाया गया है। यानि अभी तक एक मतदाता ने एक ही दिन में चार वोट डाले थे। परंतु इस बार पंच-सरपंच, पंचायत समिति-जिला परिषद के लिए अलग-अलग दिनों में वोट डाले जा सकते हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में लगा हुआ है। गत दिनों आयोग ने प्रदेश के सभी उपायुक्त को पत्र भेजा है। जिसमें बताया गया कि इस बार पंच-सरपंच, पंचायत समिति- जिला परिषद के लिए अलग-अलग दिनों में वोट डाले जा सकते हैं।
ऐसे हो सकती है वोटिंग
पंच-सरपंच के लिए एक दिन मतदान करवाए जाने की संभावना है। क्योंकि पंचायत के लिए मतदान पूरा होने के तुरंत बाद पोलिंग स्टेशन पर ही वाेटों की गिनती करवाई जाती है। मतदान के दिन ही देर शाम तक परिणाम घोषित करके चुनाव सामग्री रात तक जिला मुख्यालय पर जमा करवा दी जाती है। जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के वोटों की गिनती मतदान के दिन नहीं करवाई जाती। मतदान और मतगणना के बीच में दो-तीन दिन का अंतराल रखा जाता है। यह इसलिए किया जाता है कि कहीं भी मतदान से लेकर कोई गड़बड़ी हो तो दोबारा से वोटिंग करवाई जा सके।
चुनाव में 17 महीने की देरी
चुनाव कब होगा। इसके लिए अभी तक पूरी तरह से असमंजस है। क्योंकि 22 जुलाई को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होना है। उसके बाद ही निर्वाचन आयोग ने निर्णय लेना है कि चुनाव कब करवाए जाएं। अभी तक चुनाव में 17 महीने की देरी हो चुकी है।
मतदान करवाने में कम मैनपॉवर की जरूरत पड़ेगी
बताया जा रहा है कि अलग-अलग दिन मतदान करवाने से कम कर्मचारियों से काम चलाया जा सकता है। जिससे राज्य निर्वाचन आयोग का चुनावी खर्च भी कम होने की जानकारी पंचायत विभाग द्वारा दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अलग-अलग दिन मतदान करवाने पर संख्या के हिसाब से आधे कर्मचारी ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवा देंगे। मतदान के लिए आयोग ने कई हिदायतें जारी की हैं। जिनके मुताबिक चुनाव में कितने कर्मचारियों की जरूरत है, इसका अनुमान लगाने और इलेक्शन ड्यूटी में अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के बारे में कहा है।
अलग अलग होंगें चुनाव
पिछले दिनों आयोग की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इस बार पंच-सरपंच के एक दिन और पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए अलग दिन मतदान करवाया जा सकता है। - जितेंद्र लाठर, सहायक, जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, रोहतक
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