हरियाणा पंचायत चुनाव : पहले चरण के 9 जिलोंं में नामांकन प्रकिया शुरू, उम्मीदवार एक क्लिक में जानें पूरा शेड्यूल

Haryana Panchayat Election : हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रकिया शुक्रवार 14 अक्टूबर से शुरू हो गई है, 19 अक्टूबर तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। पहले चरण में प्रदेश के 9 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को और सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव अलग-अलग चरणों में करवाए जाएंगे। प्रदेश में कुल 411 जिला परिषद सदस्यों, 3,081 पंचायत समिति सदस्यों, 6,220 सरपंचों व 61,993 पंचों के लिए चुनाव होगा।
14 से नौ जिलों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी
पहले चरण में भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर में 30 अक्टूबर को जिला परिषद व ब्लाक समिति सदस्यों तथा दो नवंबर को पंच-सरपंचों के चुनाव होने हैं। दूसरे चरण में हिसार, रोहतक, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पलवल, सिरसा, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फतेहाबाद और फरीदाबाद में पंचायत चुनाव होंगे। हालांकि पहले फतेहाबाद में पहले चरण में ही मतदान कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के चलते यहां चुनाव अगले चरण के लिए टाल दिए गए।
ये है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम
- 14 अक्टूबर से इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
- 19 अक्टूबर नामांकन का अंतिम दिन होगा।
- 20 अक्टूबर को नामांकन की जांच (स्क्रूटनी) होगी।
- 21 अक्टूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं।
- 21 अक्टूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
- 21 अक्टूबर को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
- 30 अक्टूबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा।
- 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा।
- मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
- यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान ( रि-पोल ) होता है तो वह 2 नवंबर को करवाया जाएगा।
- यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान ( रि-पोल ) होता है तो वह 4 नवंबर को होगा।
- सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।
चुनाव लड़ने के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता
- पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
- सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।
- पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
- जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
उम्मीदवार को यह जमा करानी होगी जमानत राशि
- पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
- सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
- पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
- जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
यह होगी चुनाव खर्च की सीमा
- पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
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