हरियाणा में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव, और बढ़ा इंतजार

हरियाणा में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव, और बढ़ा इंतजार
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पंचायत चुनाव को लेकर 29 मार्च को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ( punjab and haryana high court ) में सुनवाई होनी थी। पर यह सुनवाई आगे टाल दी गई है।

हरियाणा में पंचायत चुनाव ( haryana panchayat election ) का इंजतार करने वालों को अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव को लेकर 29 मार्च को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ( punjab and haryana high court ) में सुनवाई होनी थी। लेकिन मंगलवार को हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रविधान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने सुनवाई हाई कोर्ट में अवकाश के बाद 17 अप्रैल के बाद करने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

इस मामले में हरियाणा सरकार ने एक अर्जी दायर कर चुनाव के लिए हाई कोर्ट से इजाजत मांग रखी है। हरियाणा सरकार ने दायर अर्जी में कहा है कि पिछले साल 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए जल्द ही चुनाव कराए जाने चाहिए। पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रविधान को हाई कोर्ट में 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी हुई है। इस मामले की आज सुनवाई नहीं हो सकी और ना ही इसमें कोई तारीख दी गई। अब आगे कब सुनवाई होगी, इसका फैसला भी अभी नहीं किया गया है। हाईकोर्ट के जजों का कहना था कि वह इस मामले में अब वैशाखी की छुट्टियों ( 11 से 17 अप्रैल 2022 तक) के बाद ही सुनवाई करेंगे, इससे पहले सुनवाई संभव नहीं है। पूरी जानकारी के लिए देखें यह वीडियो-


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