दिल्ली-हरियाणा Border पर नहीं हो रही स्वास्थ्य जांच

दिल्ली-हरियाणा Border पर नहीं हो रही स्वास्थ्य जांच
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कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने दूसरे राज्य के लोगों को तीन दिन से अधिक प्रवास के लिए सरल पोर्टल पर स्व-पंजीकरण कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की बॉर्डर चेक-पोस्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर स्वास्थ्य जांच करने के आदेश दिए थे।

हरिभूमि न्यूज : बहादुरगढ़

दिल्ली-हरियाणा सीमा(Border) पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की किसी प्रकार की जांच नहीं हो रही। इसके अलावा तीन दिन से अधिक ठहरने वाले दूसरे राज्यों के लोग भी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवा रहे हैं। विदित है कि कोरोना(Corona) के बढ़ते संक्रमण के चलते हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने दूसरे राज्य के लोगों को तीन दिन से अधिक प्रवास के लिए सरल पोर्टल(Portal) पर स्व-पंजीकरण कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की बॉर्डर चेक-पोस्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर स्वास्थ्य जांच करने के आदेश दिए थे।

बता दें कि बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी के लिए हरियाणा सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी। बाहर से आने वाले लोगों की बॉर्डर चेक-पोस्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर स्वास्थ्य जांच के आदेश भी कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। जिला, शहर या गांव के प्रवेश बिंदु पर भी इसी तरह स्वास्थ्य जांच की बात तो दूर रही। शहर के टीकरी बॉर्डर पर लोग धड़ल्ले से बिना किसी जांच पड़ताल के आवागमन कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे प्रदेश के लोगों को तीन दिन (72 घंटे) से अधिक समय के ठहराव के लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी लेनी जरूरी कर दी गई थी। इसके लिए उन्हें सरल पोर्टल पर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इन यात्रियों का आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन कोई भी इसे संजीदगी से नहीं ले रहा और पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हो रहे।

पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

प्रदेश में आने वाले आगंतुक अपने रिश्तेदारों और दोस्तों आदि के पास रुक सकते हैं। मेजबान को आगुंतकों के पहुंचने वाले दिन ही पोर्टल पर उनका विवरण दर्ज करवाना होगा। सरकारी आदेशों के मुताबिक कारोबारी आगंतुकों को अपना विवरण देने के साथ ही वापसी की तिथि भी बतानी होगी। प्रदेश में वे जिन लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके नाम, मोबाइल नंबर और पता भी दर्ज कराना होगा। होटलों, अतिथि गृहों, कारपोरेट गेस्ट हाउस, सरकारी विश्राम गृहों और धर्मशालाओं के प्रबंधन द्वारा बाहर से आकर उनके पास ठहरने वाले आगंतुकों का विवरण उनके पहुंचने के बाद तुरंत पोर्टल पर दर्ज करना होगा।

कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

सरल पोर्टल पर पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आगुंतक को एक आइडी नंबर मिलेगा। हरियाणा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करने और इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करने का प्रमाण दिखाना होगा। सरकारी आदेशों के अनुसार दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार सजा हो सकती है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा इस मामले में लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

पंजीकरण की जानकारी नहीं

सरल पोर्टल पर ऐसे कितने लोगों ने पंजीकरण करवाया है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। चूंकि यह मामला कोविड सर्विलांस से जुड़ा है तो इस बारे में सीएमओ ही जानकारी दे सकते हैं। - अमित बंसल, डीआईओ

पोर्टल का कंट्रोल नहीं

हमारे पास पोर्टल का कंट्रोल नहीं है। पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले किसी व्यक्ति का विवरण यदि हमें डीसी या डीआईओ के माध्यम से प्राप्त होगा तो हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। - डॉ. रणदीप पूनिया, सीएमओ

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