ट्यूशन फीस के अलावा बाकी फीस लेने पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई

ट्यूशन फीस के अलावा बाकी फीस लेने पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई
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हरियाणा सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के जो आदेश दिए हैं, उन आदेशों को निजी स्कूलों की संस्था सर्व विद्यालय संघ हरियाणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जो चुनौती दी हुई है उस पर बुधवार को काफी देर सुनवाई करने के बाद मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई है।

चंडीगढ। निजी स्कूलों को टयूशन फीस के अलावा छात्रों से अन्य किसी भी तरह की फीस की वसूली पर हरियाणा सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के जो आदेश दिए हैं, उन आदेशों को निजी स्कूलों की संस्था सर्व विद्यालय संघ हरियाणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जो चुनौती दी हुई है उस पर बुधवार को काफी देर सुनवाई करने के बाद मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई है।

बुधवार को इस मामले में निजी स्कूलों के अभिभावकों ने भी अर्जी दायर कर मामले में पक्ष बनाए जाने की मांग की और कहा कि मामले में हाई कोर्ट को अभिभावकों का भी पक्ष सुनना चाहिए इस पर निजी स्कूलों ने इस अर्जी का विरोध किया जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में अभिभावकों का पक्ष भी सुना जाना जरुरी है लम्बी बहस के बाद हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि क्यों न इस पुरे मामले में सरकार, निजी स्कूल और अभिभावक मिल बैठ कर इसका हल निकाल लेते इस पर हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मामले में सरकार से निर्देश ले हाई कोर्ट को सूचित किए जाने के लिए समय मांगा इस पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी है।

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