Haryana वक्फ बोर्ड के गठन को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई 25 अगस्त को

चंडीगढ़। हरियाणा में नूंह से विधायक आफताब अहमद नेके गठन को चुनौती देते हुए बोर्ड के गठन को लेकर 6 मार्च की नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान न्याय प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने हाई कोर्ट में जवाब दायर कर याचिका में लगाए गए आरोपों को नकारते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस याचिका पर मुख्य याचिका के साथ 25 अगस्त को सुनवाई करने का निर्णय लिया।
याचिका दाखिल करते हुए आफताब अहमद ने कहा कि हरियाणा वक्फ बोर्ड का गठन करते हुए नियमों को ताक पर रखा गया है। बोर्ड के गठन को लेकर जो प्रावधान हैं उन को दरकिनार करते हुए गठन किया गया है। याचिकाकर्ता ने बोर्ड के गठन को ही अवैध करार देते हुए कहा कि जब बोर्ड का गठन ही अवैध है तो ऐसे में इसके चेयरमैन के चुनाव को वैध करार नहीं दिया जा सकता।
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