महम कांड को लेकर सुनवाई एक अक्टूबर को

महम कांड को लेकर सुनवाई एक अक्टूबर को
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मामले के अनुसार, 27 फरवरी 1990 को महम विधानसभा का उप चुनाव था। इस दौरान वहां पर फायरिंग हो गई थी। इसमें खरक जाटान गांव निवासी रामफल के भाई हरिसिंह की मौत हो गई थी।

रोहतक। सेशन जज एएस नारंग की कोर्ट में शुक्रवार को महम कांड को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला (INLD leader Abhay Chautala) की तरफ से उनके वकील कोर्ट(Court) में पेश हुए। कोर्ट ने बहस के लिए एक अक्टूबर की तारीख दी है।

मामले के अनुसार, 27 फरवरी 1990 को महम विधानसभा का उप चुनाव था। इस दौरान वहां पर फायरिंग हो गई थी। इसमें खरक जाटान गांव निवासी रामफल के भाई हरिसिंह की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने कई जगह शिकायत दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इनेलो नेता अभय चौटाला, पूर्व डीआइजी शमशेर सिंह अहलावत, करनाल के पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र, भिवानी के डीएसपी रहे सुखदेव राज राणा समेत कई के खिलाफ याचिका दायर की थी। मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन है।

कई बार विधायक अभय चौटाला के नाम पर नोटिस भेजे गए, लेकिन उन्हें नोटिस नहीं मिल पा रहे थे। फिर उन्हें ई-मेल द्वारा नोटिस भेजा गया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चौटाला को कोर्ट में पेश होना था। लेकिन उनके वकील विनोद अहलावत कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में रिप्लाई देने के लिए समय मांगा है।

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