हरियाणा पुलिस में 7000 कांस्टेबल की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने फिर लगाई रोक

हरियाणा पुलिस में 7000 कांस्टेबल की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने फिर लगाई रोक
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कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अगली सुनवाई पर ऐसे कुछ उम्मीदवारों के अंक कम या ज्यादा होने पर जवाब देने को कहा हुआ है जो एक ही शिफ्ट के थे और समान सवाल ठीक थे।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस में चयनित महिला व पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति देने पर 9 सितम्बर तक रोक जारी रखी है। इनकी संख्या करीब सात हजार है। मंगलवार को इस मामले में बहस न होने के चलते कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। अब कोर्ट सबसे पहले कोर्ट यह देखेगा कि भर्ती में नार्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मैथड अपनाना क्या उचित है, उम्मीदवारों को किस स्टेज पर इस बात की जानकारी दी गई, मेथड किस तरह लागू किया गया और क्या वह सही था। कोर्ट ने आयोग को अगली सुनवाई पर ऐसे कुछ उम्मीदवारों के अंक कम या ज्यादा होने पर जवाब देने को कहा हुआ है जो एक ही शिफ्ट के थे और समान सवाल ठीक थे।

याची पक्ष के वकील जसबीर मोर ने बताया कि पुरुष कांस्टेबल की भर्ती में उम्मीदवारों को बाद में बताया गया था कि नार्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड अपनाया जाएगा, लेकिन बाद में यह मेथड रिजेक्ट कर अन्य मैथड लगाकर रिजल्ट तैयार कर दिया गया। महिला कांस्टेबल की भर्ती में कभी भी नहीं बताया गया कि कौन सा मेथड मेरिट बनाने के लिए अपनाया जाएगा। हाई कोर्ट ने यह आदेश हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती में नार्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड व अन्य मेथड के माध्यम से मेरिट सूची बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है ।

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