High Court ने पूछा मुख्य सचिव बताए अब दिव्यांग आईएएस कहां देंगे ड्यूटी

हरियाणा। दिव्यांग आईएएस रवि प्रकाश गुप्ता की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने सरकारी वकील को आदेश दिया है कि वो एक सप्ताह के भीतर मुख्य सचिव से मामले में निर्देश लेकर कोर्ट में जानकारी दे। आईएएस रवि प्रकाश गुप्ता ने स्टेट अथॉरिटी द्वारा उन्हें डिप्टी कमीश्नर (Deputy commissioner) फतेहाबाद से ट्रांसफर कर फिस्कल मैनेजमेंट का डायरेक्टर जनरल बनाए जाने के आदेश को कैट में चुनौती दी थी लेकिन कैट चंडीगढ बेंच ने रवि प्रकाश की याचिका को खारिज कर दिया था।
रवि ने याचिका में कहा कि सरकार ने आइएएस (कैडर)अमेंडमेंट नियम, 2014 की वॉयलेशन की है। उन्हें 28 दिसंबर 2019 को फतेहाबाद का डीसी बनाया गया था। लेकिन यहां से छह महीने में ही उनकी ट्रांसफर की जा रही है। कैडर रूल्स के मुताबिक, उनके यहां पर दो साल का टेन्योर पूरा नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कैट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि कोरोना संक्रमण के चलते उनका ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही यह भी साबित किया कि इससे पहले भी रवि प्रकाश फतेहाबाद में डीसी पद पर रह चुके हैं और उनका दो साल का टेन्योर पूरा हो चुका है।
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