युवाओं को झटका : हरियाणा पुलिस में महिला और पुरुष कांस्टेबल की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस में महिला व पुरुष कांस्टेबल की नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह आदेश हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती में नार्मलाइजेशन परसेंटाइल मैथड के माध्यम से मेरिट सूची बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने बताया कि इस भर्ती में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नार्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड को चुनौती दी गई थी। इस पर आयोग ने कोर्ट को बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली के सलाह पर आयोग ने यह मेथड अपनाया है। इस पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने कोर्ट को बताया था कि यह मेथड तभी अपनाया जा सकता है जब लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट सूची बनाई जाती है लेकिन इस भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद सोशियो इकोनानिम के अंक व शारीरिक परीक्षा के अंक भी जुड़ने है। मोर ने बताया कि नार्मलाइजेशन के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेकर भी कई उम्मीदवार फाइनल मेरिट सूची में स्थान नहीं बना पाए।
पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया था कि वह बगैर नार्मलाइजेशन के हर शिफ्ट के टाप पचास की सूची देकर यह बताइए कि नार्मलाइजेशन के बाद क्या उनका नाम फाइनल मेरिट सूची में आया। कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को सरकार यह सूची कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। मोर ने बेंच को बताया कि सरकार ने परिणाम जारी कर दिया है और नियुक्ति पत्र देने की तैयार चल रही है। अगर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए तो उनकी याचिका का कोई औचित्य नहीं रहेगा। कोर्ट ने इस पर आयोग की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अगली सुनवाई तक नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाकर सुनवाई 15 जुलाई तक स्थगित कर दी।
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