प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों का मामला फिर पहुंचा गया हाईकोर्ट, जानें क्यों

हरियाणा सरकार द्वारा 2544 प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों के आदेश जारी कर फिर उन आदेश को वापस लेने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पंहुच गया है। नरेंद्र सिंह व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के उस आदेश पर तुरंत रोक की मांग की जिसमें सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों अंतर जिला तबादलों के आदेश को रद कर दिया था।
हाई कोर्ट को बताया गया कि बड़ी तादाद में जेबीटी शिक्षक दूर-दराज के जिलों में कार्यरत थे। पिछले करीब चार साल से शिक्षकों द्वारा तबादले की मांग उठाई जा रही थी। हाल ही में 15 नवंबर को प्रदेशभर में 2544 जेबीटी शिक्षकों के तबादले के आदेश जारी हुए थे। लेकिन 12 दिन बाद सरकार ने 27 नवम्बर को यह आदेश रद कर दिए।
सरकारी आदेश के अनुसार मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में किए गए तबादलों पर रोक लगा दी गई है। तबादले के आदेश अब आगामी नए सत्र से ही लागू होंगे। तब तक जेबीटी शिक्षकों को अपने पुराने स्कूलों में ही सेवाएं देनी पड़ेंगी। नए स्कूल ज्वाइन कर चुके जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) शिक्षकों को रिलीव कर पुराने नियुक्ति स्थल पर रिपोर्ट करने के आदेश जारी कर दिए गए। याचिका के अनुसार महामारी की आड़ में तबादला आदेशों को नए शिक्षा सत्र तक टालना कतई उचित नहीं है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की जस्टिस रेखा मित्तल ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया। इसी के साथ हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता टीचर के खिलाफ 27 नवम्बर के आदेश की पालना न करने पर कोई कार्रवाई न करने का भी आदेश दिया
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