हाईकोर्ट ने इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला को दिया झटका, पुश्तैनी कोठी में "नो एंट्री"

हाईकोर्ट ने इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला को दिया झटका, पुश्तैनी कोठी में नो एंट्री
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ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आदेश (order) दिया था कि अटैच की गई पुश्तैनी कोठी को 7 दिसंबर तक चौटाला परिवार को विवाह के लिए प्रयोग करने की इजाजत दी जाए।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (High Court) से झटका लगा है। चौटाला को उनकी तेजाखेड़ा स्थित फॉर्म हाउस में बनी पुश्तैनी कोठी में पोतों की शादी की अनुमति पर रोक लगा दी गई हैैै।

हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए ईडी अपलेट ट्रिब्यूनल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आदेश दिया था कि अटैच की गई पुश्तैनी कोठी को 7 दिसंबर तक चौटाला परिवार को विवाह के लिए प्रयोग करने की इजाजत दी जाए।

बता दें, ओमप्रकाश चौटाला की तेजाखेड़ा स्थित फॉर्म हाउस में बनी पुश्तैनी कोठी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अटैच कर लिया था। ईडी अफसरों ने इसके बाहर बोर्ड (Board) लगाया है, जिस पर लिखा है- अब यह प्रॉपर्टी ईडी की है।चौटाला परिवार का फॉर्म हाउस सिरसा जिले के डबवाली में स्थित है। पूर्व सीएम देवीलाल इसी फॉर्म हाउस में रहते थे, इसके बाद पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला यहां रहे।

ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। ओमप्रकाश चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है। ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय और अभय चौटाला के खिलाफ कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था। 26 मार्च 2010 को सीबीआइ ने चौटाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर 6.09 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति होने की बात कही थी। यह केस अभी कोर्ट में चल रहा है।

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