सुरक्षा मांगने गए प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना, जानेंं क्याें

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने घर से भाग कर प्रेम विवाह करने वाले एक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा की मांग खारिज करते हुए प्रेमी जोड़े को 25,000 रुपये जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है।फरीदाबाद के प्रेमी जोड़े ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है और उनकी साथ रहने की इच्छा है। आरोप लगाया गया था कि लड़की के परिजन उनके रिश्ते के खिलाफ हैं और लड़के के खिलाफ उन्होंने आईपीसी की धारा 346 (गुप्त रूप से, गलत ढंग से कैद में रखना) के तहत झूठी एफआइआर दर्ज कराई है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि दोनों वयस्क हो चुके हैं । प्रेमी जोड़े ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 29 जनवरी 2021 को शादी की है। रिकार्ड में दर्ज दस्तावेजों के अनुसार, लड़की शादी की तारीख से एक हफ्ते पहले, यानी 23 जनवरी, 2021 को वयस्क हो चुकी थी। कोर्ट के सामने जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में, उन्होंने आधार कार्ड की कापी कोर्ट में पेश की।
हाईकाेर्ट ने जब सभी दस्तावेज देखे तो पाया कि लड़की को वयस्क साबित करने के लिए जन्म तिथि में हेरफेर किया गया है। लड़की के आधार कार्ड की टाइप की गई कापी पर उसकी जन्मतिथि 23 जनवरी, 2003 बताई गई थी। जबकि जज ने नोट किया कि आधार कार्ड की फोटोकापी में केवल लड़की के जन्म का साल है और पूरी तारीख नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि टाइप्ड कापी में हेरफेर किया गया है ताकि कोर्ट को ये लगे की दोनों याचिकाकर्ता वयस्क हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा इस तरह की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उनको फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह मामला सुरक्षा देने के लिए उपयुक्त नहीं है। कोर्ट ने याचिका को 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ खारिज करने का भी आदेश जारी किया।
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