ओपन परीक्षा में विद्यार्थियों को केवल 33% अंक देने पर हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

ओपन परीक्षा में विद्यार्थियों को केवल 33% अंक देने पर हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
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याची ने कहा कि उन्होंने दसवीं में बेहतर अंक प्राप्त किए थे और इस प्रकार केवल पास अंक देना याचिकाकर्ताओं के साथ अन्याय है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

हरियाणा ओपन स्कूल के माध्यम से बारहवींं करने वाले सभी विद्यार्थियों को केवल 33 प्रतिशत अंक देकर पास करने को छात्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

याचिका दाखिल करते हुए छात्रों की ओर से बताया गया कि हरियाणा सरकार ने कोरोना की लहर के चलते 12वीं की परीक्षा आयोजित न करने का निर्णय लिया था। इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि दसवीं में प्राप्त अंकों के आधार पर 12वीं के अंक दिए जाएंगे। इसी अनुरूप सरकार ने 12वीं का परिणाम जारी किया। याची ने बताया कि 5 अगस्त को हरियाणा ओपन स्कूल का 12वीं का परिणाम जारी किया गया। इसे देखकर याचिकाकर्ता हैरान रह गए क्योंकि उन्हें दसवीं में प्राप्त अंकों के स्थान पर केवल 33 प्रतिशत अंक दिए गए। जानकारी जुटाने पर पता चला कि ओपन से 12वीं का आवेदन करने वाले सभी 27559 छात्रों को पास अंक दिए गए हैं। याची ने कहा कि उन्होंने दसवीं में बेहतर अंक प्राप्त किए थे और इस प्रकार केवल पास अंक देना याचिकाकर्ताओं के साथ अन्याय है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

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