जेबीटी टीचरों की याचिका पर हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को नोटिस, देखें पूरा मामला

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, वित्त आयुक्त और प्रधान सचिव, वित्त विभाग, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में दायर याचिका में प्राथमिक टीचरों ने गृह जिलों में स्टेशन अलाट करने की मांग की है।
याचिका में बताया गया कि हरियाणा सरकार ने 2009 में जेबीटी टीचरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उनको साल 2010-11 में नियुक्ति देते समय स्टेशन के लिए उनके गृह जिला अलाट नहीं किया गया क्योंकि उनके गृह जिले में जेबीटी सीट पर गेस्ट टीचर कार्यरत थे। मामले में बहस के दौरान याची पक्ष के वकील विक्रम श्योराण ने बेंच को बताया कि 2017 में एक मामले में हाई कोर्ट ने गेस्ट टीचरों के पदों को रिक्त मानने के सरकार को आदेश दिए थे। उसी आदेश के तहत अभी याची टीचरों की मांग है कि जहां भी गेस्ट टीचर कार्यरत हैं उन पदों को रिक्त मान कर उन टीचरों को उनके गृह जिले या मनपसंद सेंटर अलाट किए जाएं जिनको 2010-11 में नियुक्ति देते समय गेस्ट टीचर के कार्यरत होने के कारण सेंटर अलाट नहीं किए गए थे।
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