हाईकोर्ट की टिप्पणी : डिस्ट्रिक्ट अटार्नी के कार्यालयों में AC क्यों नहीं, हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट अटार्नी के कार्यालयों में एसी की सुविधा न देने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते सवाल खड़े किए हैं, कोर्ट ने कहा डिस्ट्रिक्ट अटार्नी की एसी की मांग जायज है, क्योंकि गर्मी के मौसम में काला कोट पहनकर एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में भागना आसान नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि 11 जून 1970 के प्रशासनिक निर्देशों के तहत डिस्ट्रिक्ट अटार्नी एसी की सुविधा का हकदार नहीं है।
कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य में 11 जून 1970 के प्रशासनिक निर्देशों की पालना कहां हो रही है। प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि प्रशासनिक निर्देशों के उल्लंघन से बड़ी संख्या में अधिकारी, जो जिला अटॉर्नी के पद से काफी नीचे हैं, को सरकार ने एयर कंडीशनर का लाभ दिया हुआ है। कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट अटार्नी को एसी की सुविधा की मांग को इस आधार पर ठुकराना कि उसका स्तर हरियाणा सरकार के अवर सचिव से नीचे का है, कही भी उचित नहीं लगता। कोर्ट ने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट अटार्नी को नौकरी ज्वाइन करने के पहले दिन जो वेतन मान होता है वह एक एचसीएस अधिकारी /अवर सचिव का उसकी दस साल की संतोषजनक सेवा के बाद मिलता है। ऐसे में पात्रता की कमी केवल एसी की सुविधा न देने का बहाना है। कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार के अवर सचिव और जिला अटॉर्नी से निचले स्तर के अधिकारी सरकारी खर्च पर इस सुविधा का आनंद ले रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से डिस्ट्रिक्ट अटार्नी के साथ अन्याय है।
कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव हरियाणा को हलफनामा दायर कर 11 जून 1970 के प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन कर जिला अटॉर्नी से निचले स्तर के अधिकारियों को एसी देने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से यह बताने को भी कहा है क्यों न हाई कोर्ट प्रशासनिक निर्देशों के अनुपालन के आधार पर जिला अटार्नी के पद से नीचे के अधिकारियों को दिए गए एयर-कंडीशनर की सुविधा वापिस लेकर, एसी की लाभ देने वाले रैंक की सूची बनाए। हाई कोर्ट ने यह आदेश हरियाणा अटार्नी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर डिस्ट्रिक्ट अटार्नी के कार्यालय में एसी की सुविधा देने की मांग की। कोर्ट को बताया गया कि जब उन्होने इस मांग को लेकर निदेशक अभियोजन, हरियाणा से आग्रह किया कि तो उनकी मांग ठुकरा कर उनको कहा गया कि जिला अटार्नी एसी के हकदार नहीं हैं और वे केवल डेजर्ट कूलर के हकदार हैं।
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