जेबीटी को स्थाई जिले आवंटित करने के लिए चल रहे ऑनलाइन ड्राइव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार, कही यह बात

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने वर्ष 2017 में नियुक्त जेबीटी टीचरों को स्थाई जिले आवंटित करने के लिए चल रहे ऑनलाइन ड्राइव पर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। एडहॉक पर नियुक्त सर्वप्रीत व 6 अन्य एडहॉक जेबीटी ने याचिका दायर करके स्थाई जिला आबंटन ड्राइव व प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी।
याचिका में यह भी मांग की गई कि वर्ष 2017 की जेबीटी भर्ती से संबंधित कई याचिकाएं एवं अपील हाई कोर्ट में लंबित है तो ऐसे में वर्ष 2017 में नियुक्त नियमित जेबीटी को स्थाई जिला आबंटन करना सही नहीं है और इस पर रोक लगाई जाए। याचिका में एडहॉक जेबीटी ने यह भी मांग की कि उन्हें उनके वर्तमान स्कूलों से रिलीव ना किया जाए। मामले पर बहस करते हुए सरकारी वकील ने हाई कोर्ट बेंच को स्पष्ट रूप से बताया कि याचिकाकर्ता के तथ्य पूर्ण रूप से गलत है। शिक्षा विभाग सिर्फ इन एडहॉक जेबीटी के पदों को रिक्त मानकर वर्ष 2017 में नियुक्त नियमित जेबीटी शिक्षकों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर स्थाई जिला आवंटित कर रहा है। इन एडहॉक जेबीटी को फिलहाल नौकरी से नहीं हटाया जा रहा है। वर्ष 2017 में नियुक्त नियमित जेबीटी को स्थाई जिले आवंटित करने के बाद उनकी दूसरी जगह एडजस्ट कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष को सही ठहराते हुए याचिका का निपटारा कर दिया
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