सरपंचों से शक्तियां वापिस लेने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

सरपंचों से शक्तियां वापिस लेने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
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याचिका दाखिल करते हुए देवेंद्र सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रावधान के अनुसार पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद ही सरपंच अपना पद छोड़ते हैं। पंचायत से लोगों के कई काम होते हैं और यदि पंचायत भंग हो जाएंगी तो लोगों को छोटे-छोटे कामोंं के लिए प्रशासक के पास जाना होगा।

हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीख जारी होने से पहले ही 23 फरवरी तक सरपंचों से शक्तियां वापिस लेकर प्रशासक नियुक्त करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका दाखिल करते हुए देवेंद्र सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रावधान के अनुसार पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद ही सरपंच अपना पद छोड़ते हैं। पंचायत से लोगों के कई काम होते हैं और यदि पंचायत भंग हो जाएंगी तो लोगों को छोटे-छोटे कामोंं के लिए प्रशासक के पास जाना होगा। प्रशासक बीडीओ होता है जिसके आधीन सैकड़ों गांव होते हैं। ऐसे में उनके लिए यह संंभव ही नहींं होगा कि सभी का काम हो सके। अभी चुनाव कब होगा यह निश्चित नहींं है तो कैसे गांवों के विकास को अनिश्चित काल के लिए विराम दिया जा सकता है। याची ने कहा कि गांवों के विकास में ही देश का विकास होता है और यदि गांवों का विकास रुक जाएगा तो देश का विकास भी थम जाएगा। हाईकोर्ट से याची ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही याची ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है और ऐसे में चुनाव घोषित न होने तक पंचायतों के काम में किसी भी प्रकार की बाधा डालने पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।

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