HSSC द्वारा मापी गई Hight को पुरुष कमांडो उम्मीदवार ने दी चुनौती, हाईकोर्ट के आदेश - एक लाख रुपये जमा करवाओ

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कमांडो विंग ( ग्रुप-सी ) में पुरुष कांस्टेबल के पद के एक उम्मीदवार ने आयोग द्वारा नापी गई उसकी हाइट को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसने सामान्य श्रेणी के तहत कमांडो विंग ( ग्रुप-सी ) में पुरुष कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था। उसने कहा कि पिछले साल 9 जून को नापी गई उसकी ऊंचाई के लिए उसे आठ अंक दिए गए हैं, जबकि वह 10 अंकों का हकदार था क्यों कि उसकी हाइट 185 सेमी है। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने सिविल अस्पताल झज्जर से अपनी हाइट मापी थी। याचिकाकर्ता को उसकी ऊंचाई के लिए अंकों के आवंटन के बारे में पता चला जब तक विस्तृत अंक अपलोड कर दिए गए थे, याची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसकी हाइट दोबारा जांच करवाने की मांग की है।
इस पर आयोग की तरफ से बताया गया कि याचिकाकर्ता की हाइट सही ढ़ग से मापी गई थी। लेकिन याची ने वकील ने उसकी दोबारा हाइट जांच की मांग की। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास एक लाख रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सेक्टर 32 में 20 मई को पेश होने का आदेश दिया जहां डॉक्टरों का एक बाेर्ड उसकी हाइट मापेगा। अगर उसकी हाइट उसकी दलील से कम मिलती है तो उसके द्वारा जमा एक लाख रुपये जीएमसीएच, सेक्टर 32 में गरीब रोगी कल्याण कोष में दे दिए जाएंगे अगर उसकी दलील के अनुसार हाइट सही मिलती है तो उसके पैसे उसे लौटा दिए जाएंगे।
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