हाईकोर्ट पहुंचा मामला : National Shooter अंकुर नैन को शस्त्र लाइसेंस नहीं दे रहे हिसार के अधिकारी, चैंपियनशिप की तैयारी में बाधा

हिसार निवासी राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज अंकुर नैन अधिकारियों से परेशान हैं। हिसार के प्रशासनिक अधिकारी पिछले दो साल से उन्हें शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं कर रहे। इससे परेशान होकर अंकुर नैन ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। अंकुर नैन ने कहा कि वह एक खिलाड़ी है और राज्य व राष्ट्रीय स्तर की राइफल चैंपियनशिप में भाग ले चुका है। पिछले तीन वर्षों से नियमित रूप से राइफल चैंपियनशिप में उसकी भागीदारी चल रही है तथा उसे कई पुरस्कार और प्रमाणपत्र भी मिले हैं। अंकुर नैन ने याचिका में कहा कि राइफल एसोसिएशन हरियाणा और राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया ने टूर्नामेंट के समय उसे राइफल जारी की और टूर्नामेंट के पूरा होने के बाद उसे वापस ले लिया। शूटिंग चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन होती जा रही है और दैनिक तैयारी की जरूरत है, जिसके लिए उसे राइफल लेनी है और इस बाबत उसे पहले शस्त्र लाइसेंस लेना जरूरी है।
याचिका में बताया गया कि हरियाणा सरकार व केंद्र ने निशानेबाजों को खेलों के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी की है, ताकि निशानेबाजों को आसानी से शस्त्र लाइसेंस जारी हो सके। याचिकाकर्ता ने शस्त्र प्राधिकरण हिसार के समक्ष शस्त्र लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन किया और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए। इसका सत्यापन उपायुक्त हिसार तथा पुलिस अधीक्षक हिसार द्वारा 11 दिसंबर 2019 को किया गया। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी अधिकारी उसके मामले को दबाए बैठे हैं और लाइसेंस जारी नहीं कर रहे।
याचिकाकर्ता ने कई बार अधिकारियों से संपर्क कर मांग पत्र भी दिया गया, लेकिन अधिकारी उसके अनुरोध पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। राइफल एसोसिएशन की अगली चैंपियनशिप जनवरी-फरवरी 2022 में होने जा रही है और इसी उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता को तुरंत हथियार लाइसेंस की आवश्यकता है, ताकि वह इसकी तैयारी कर सके। खेल श्रेणी के तहत समान व्यक्तियों को पहले भी इसी प्राधिकरण द्वारा दो लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं लेकिन उसके साथ भेदभाव कर परेशान किया जा रहा है, जिस कारण वह टूर्नामेंट के लिए तैयारी करने में असमर्थ है। याचिका में हरियाणा गृह सचिव, हिसार के उपायुक्त व सिटी मजिस्ट्रेट को प्रतिवादी बनाया गया है।
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