पीसीबी के अधीन होंगे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और मैरिज पैलेस, चलाने के लिए लेनी होगी अनुमति

पीसीबी के अधीन होंगे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और मैरिज पैलेस, चलाने के लिए लेनी होगी अनुमति
X
अब नियमों के साथ-साथ पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीसीबी) के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। साथ ही कामर्शियल प्रतिष्ठानों का संचालन करने के लिए पीसीबी से कन्सन्ट टू आपरेट यानि सहमति पत्र लेना होगा। इसके बाद ही इन प्रतिष्ठानों के संचालन हो सकेंगे।

नूंह : अतिरिक्त उपायुक्त डा. सुभिता ढाका ने कहा है कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों और होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बैंक्वेट हाल के क्षेत्र व क्लस्टर पर पर्यावरण मानदंडो का प्रवर्तन की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। इस टीम के सदस्य अधीक्षक अभियंता यूएचबीवीएनडीएचबीवीएन, अधीक्षक अभियंता पीएचईडीसी, उप-पुलिस अधीक्षक, जिला नगर नियोजक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा जल संसाधन संरक्षण, विनियम एवं प्रबंधन, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सचिव नगरपालिका समिति परिषद को उपरोक्त वर्णित ईकाईयों की पहचान के लिए टीम में शामिल किया गया है।

अतिरिक्त उपायुक्त डा. सुभिता ढाका सचिवालय में पर्यावरण मानदंडो प्रवर्तन की जांच हेतु गठित टीम के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक कर रही थी। उन्होंने कहा कि उपरोक्त वर्णित अधिकारी ईकाईयों की पहचान हेतु सर्वेक्षण करेगें तथा हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आदेशों की अनुपालना में 21 मार्च से पहले रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करेगें।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि संचालकों को अब नियमों के साथ-साथ पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीसीबी) के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। साथ ही कामर्शियल प्रतिष्ठानों का संचालन करने के लिए पीसीबी से कन्सन्ट टू आपरेट यानि सहमति पत्र लेना होगा। इसके बाद ही इन प्रतिष्ठानों के संचालन हो सकेंगे। साथ ही इन प्रतिष्ठानों को वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, ध्वनि और वायु प्रदूषण इत्यादि का विशेष ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि सालिड वेस्ट मैंनेजमेंट रूल 2016 के तहत कचरे का सेग्रीगेशन करना होगा। 100 किलोग्राम प्रतिदिन कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थान गीले कचरे का खाद तैयार करेंगे। वेस्ट खाने में से वैज्ञानिक तरीके से तेल व चिकनाई अलग करके फेंका जा सकेगा। सेव एनर्जी बिजली बचाने के लिए एलईडी लाइट उपयोग अनिवार्य होगा।

वायु प्रदूषण : खाना बनाने के लिए एलपीजी, पीएनजी, इत्यादि ईंधन का उपयोग अनिवार्य।

ध्वनि प्रदूषण : ध्वनि प्रदूषण विनियम एवं नियमन कानून 2020 के प्रविधान की पालना अनिवार्य है और रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकेंगे। उन्होंने सभी से अपील है कि वे प्रदूषण रोकथाम में सहयोग करें। सभी के प्रयास से शहर स्वच्छ व साफ होगा। उन्होंने कहा कि सडक़ो पर पार्किंग न करें पार्किंग में अपने वाहनों को खड़ा करें।

Tags

Next Story