पुलिस बलों में अधिकारियों व कर्मियों के कितने पद खाली, हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से मांगी जानकारी

पुलिस बलों में अधिकारियों व कर्मियों के कितने पद खाली, हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से मांगी जानकारी
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चीफ जस्टिस रवि शंकर एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिए संज्ञान पर सुनवाई करते पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर यह जानकारी मांगी है।

राज्य के पुलिस बलों में अधिकारियों और कर्मियों के कितने पद खाली पड़े है और इन पदों को भरे जाने के लिए सरकारें क्या कार्रवाई कर रही हैं, इसकी पूरी जानकारी हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से मांग ली है और यह जानकारी 8 सितंबर तक हाई कोर्ट को दिए जाने के आदेश दिए हैं ।

चीफ जस्टिस रवि शंकर एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिए संज्ञान पर सुनवाई करते पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर यह जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 के अंतिम सप्ताह में एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए सभी देश के सभी हाईकोर्ट को इस मामले में संज्ञान ले सम्बंधित सरकारों से यह जानकारी मांगे जाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से यह आग्रह किया था कि वह इस मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए इस विषय को जनहित याचिका के तौर पर सुने और राज्य सरकारों से उनके राज्य की पुलिस में अधिकारियों और कर्मियों के खाली पड़े पदों के बारे में जानकारी मांगें और उनसे पूछें की इन खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही हैं।

राज्यों में पुलिस बलों में कर्मियों के खाली पड़े पदों का प्रभाव सीधे तौर पर राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति पर पड़ता है। कर्मियों की कमी के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में युपी की कानून व्यवस्था को लेकर वर्ष 2013 में यह याचिका दायर की गई थी। इस याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में निपटारा कर दिया था। लेकिन देश के अन्य राज्यों की पुलिस के बारे में सम्बंधित हाईकोर्ट को संज्ञान ले जनहित याचिका के तौर पर सुने जाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के इन्ही आदेशों पर हाई कोर्ट ने अप्रैल 2019 में संज्ञान ले पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर यह जानकारी मांगी थी, लेकिन कोरोना के केहर के चलते इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पायी थी, अब हाईकोर्ट ने फिर इस मामले में सुनवाई करते हुए मामले में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से जवाब दायर करने के आदेश देते हुए सुनवाई 8 सितंबर तक स्थगित कर दी है।

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