HSSC : रेडियोग्राफर भर्ती का रिजल्ट रिवाइज होगा, जानें क्यों

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) के सामने नित्य नए दिन नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। पूर्व में आयोग द्वारा कई परिणाम बदले गए, वहीं अब रेडियोग्राफर के पदों का परिणाम भी बदलने की तैयारी है।
अहम बात यहां पर यह है कि सरकार की ओर से रेडियोग्राफर पद के लिए जारी विज्ञापन के वक्त दी गई शैक्षणिक योग्यता चयन प्रक्रिया के दौरान बदल दी गई। जिसके बाद में युवाओं की ओर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। पूरे मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई की तो कर्मचारी चयन आयोग ने दोबारा दस्तावेजों की जांच की, जिसमें 410 को योग्य पाया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से रेडियोग्राफर के पदों को लेकर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया था, लेकिन इसमें बदलाव होगा आयोग ने विज्ञापन के वक्त पर इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता जो बताई थी उसे चयन प्रक्रिया के बीच में ही बदलने के कारण समस्या खड़ी हो गई, इस कारण से कई उम्मीदवारों का चयन नहीं हो सका।
अभ्यार्थियों ने पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में जाकर गुहार लगाई लेकिन सुनवाई हीं होने की सूरत में हाई कोर्ट शरण ली। जिसके बाद में आयोग ने दोबारा से दस्तावेजों की जांच पड़ताल की दोबारा जांच के दौरान 410 उम्मीदवारों को योग्य पाया गया अर्थात संख्या बढ़ गई। जिस वक्त चयन परिणाम घोषित किया गया, उस वक्त यह संख्या 326 थी, या इतने योग्य पाए गए थे। इस तरह से 84 उम्मीदवार अतिरिक्त योग्य पाए गए हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले कुछ उम्मीदवारों ने याचिका में बताया था कि रेडियोग्राफर के 1907 पदों पर भर्ती के लिए 7 सितंबर 2019 को विज्ञापन जारी कर आवेदन मांग लिए गए थे। पद पहले 2009 में विज्ञापित किए गए थे, जिन्हें दोबारा 2019 में विज्ञापित कर दिया गया विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता लिखी थी कि उम्मीदवार भौतिक एवं रसायन विज्ञान विषय के साथ दसवीं होना चाहिए, रेडियोग्राफर डिप्लोमा चिकित्सा महाविद्यालय रोहतक या अन्य किसी महाविद्यालय संस्थान में पास होना चाहिए।
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