प्लाट धारकों को बड़ी राहत : HSVP ने इनहांसमेंट की 'लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम' की अवधि बढ़ाई

प्लाट धारकों को बड़ी राहत : HSVP ने इनहांसमेंट की लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम की अवधि बढ़ाई
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जारी आदेशों के अनुसार ऑलाटी अपने दावे व आपत्ति सम्बन्धित इस्टेट ऑफिसर कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर दिनांक 15 अक्टूबर तक अपलोड कर सकते हैं।

चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ( Haryana Urban Development Authority ) द्वारा इनहांसमेंट पर जारी 'लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम' की समय अवधि को एक माह बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2022 तक करने का निर्णय लिया गया है। अब प्लाट धारक इस समय सीमा तक अपनी बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। एचएसवीपी के इस निर्णय से ऐसे हजारों प्लाट धारकों को बड़ी राहत मिली है। जो गलत राशि अपडेट होने के कारण इनहांसमेंट की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाए थे।

ऑल सेक्टर रेजिडेनटस वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि एचएसवीपी मुख्यालय द्वारा 'सेटलमेंट स्कीम' की समय अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ाये जाने के लिखित आदेश जारी कर दिये गयें हैं। जारी आदेशों के अनुसार ऑलाटी अपने दावे व आपत्ति सम्बन्धित इस्टेट ऑफिसर कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर दिनांक 15 अक्टूबर तक अपलोड कर सकते हैं। लेकिन गलत राशि अपडेट के मामलों का समाधान कब तक किया जाएगा, इसको लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जिस कारण सेक्टरवासियों में नाराजगी है।

वत्स ने कहा कि इस सेटलमेंट स्कीम के तहत विभिन्न सेकटरों के 8300 प्लाट धारकों के ऑनलाइन खातों में पीपीएम द्वारा नयी डिमांड राशि अपडेट की गयी है, जिसमें बड़ी संख्या में गलत राशि अपडेट के मामले सामने आये हैं। जिसको लेकर ऑलाटियों ने अपनी आपत्ति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करवा रखी है। लेकिन एचएसवीपी द्वारा इन ग्रीवेंस का जल्द समाधान करने की बजाए, इन्हे लटका कर ऑलाटियों को गलत इनहांसमेंट राशि भरने पर मजबूर किया जा रहा है। एचएसवीपी की इस प्रकार कार्यप्रणाली से सेक्टरवासियों में भारी नाराजगी है। वत्स ने इस पूरे मामले पर सीएम से हस्तक्षेप की मांग करते हुए, एचएसवीपी मुख्यालय को गलत राशि अपडेट के मामलों का जल्द समाधान के आदेश जारी करने की मांग की।

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