सेविंग्स स्कीम में कोई खाता है तो नॉमिनेशन जरूरी, घर बैठे ऐसे करें एड नॉमिनी

हरिभूमि न्यूज : रोहतक
अगर आपका किसी सेविंग्स स्कीम में कोई खाता है तो नॉमिनेशन जरूरी है। नॉमिनेशन होने से खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, जिसे खाताधारक अपने बाद पैसा पहुंचाना चाहता था।
बचत खाता हो या एफडी या फिर बैंक लॉकर, नॉमिनी बनाना जरूरी है। ईपीएफ अकाउंट भी इससे अलग नहीं है। ईपीएफ और ईपीएस के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि ईपीएफओ मेंबर के असमय निधन पर नॉमिनी को यह फंड समय से उपलब्ध हो सके। एम्पलाइज प्रोवीडेंट फंड ऑरगेनाइजेशन ने अपने मेंबर इंप्लॉइज को ई-नॉमिनेशन की सुविधा दी हुई है। ईपीएफ खाताधारक घर बैठे डिजिटल तरीके से नॉमिनी ऐड कर सकता है। ई-नॉमिनेशन की सुविधा का फायदा वही मेंबर उठा सकते हैं, जिनका यूएएन एक्टिव है और मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक्ड है। ईपीएफ नॉमिनेशन, ईपीएस के लिए भी वैध है।
ऐसे करें आवेदन
< ईपीएफओ वेबसाइट पर जाकर सर्विसेज' सेक्शन में फॉर इंप्लॉइज पर क्लिक करें।
< अब 'मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें।
< अब यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
< मैनेज टैब में ई-नॉमिनेशन सलेक्ट करें।
< इसके बाद स्क्रीन पर प्रोवाइड डिटेल्स टैब आएगा, सेव पर क्लिक करें।
< फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करने के लिए 'यस' पर क्लिक करें।
< अब एड फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करें। एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड किए जा सकते हैं।
< किस नॉमिनी के हिस्से में कितना अमाउंट आएगा, इसकी घोषणा के लिए 'नॉमिनेशन डिटेल्स' पर क्लिक करें। डिटेल्स डालने के बाद 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' पर क्लिक करें।
< ओटीपी जनरेट करने के लिए 'ई-साइन' पर क्लिक करें। ओटीपी आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
< ओटीपी को निर्धारित स्पेस में डालकर सबमिट कर दें। इतना करने के बाद ई-नॉमिनेशन ईपीएफओ के साथ रजिस्टर हो जाएगा। ई-नॉमिनेशन के बाद एंप्लॉयर या एक्स एंप्लॉयर को कोई भी डॉक्युमेंट भेजने की जरूरत नहीं है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS