अवैध कालोनियों को नियमित किया जाएगा : विधानसभा में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री बोले- नगर पालिकाएं तीन महीने में प्रस्ताव भेजें

अवैध कालोनियों को नियमित किया जाएगा : विधानसभा में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री बोले- नगर पालिकाएं तीन महीने में प्रस्ताव भेजें
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कमल गुप्ता हरियाणा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री राम कुमार गौतम द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लगभग 2176 कॉलोनियों के लेआउट प्लान प्राप्त हुए हैं जो अधिनियम और मानदंडों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित नगर पालिकाओं को भी अग्रेषित कर दिए गए हैं।

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के संबंध में कहा कि नगर पालिकाएं तीन महीने में प्रस्ताव भेजे, जिस पर आगामी तीन महीने में कार्य पूरा कर दिया जाएगा।

कमल गुप्ता हरियाणा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक राम कुमार गौतम द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लगभग 2176 कॉलोनियों के लेआउट प्लान प्राप्त हुए हैं जो अधिनियम और मानदंडों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित नगर पालिकाओं को भी अग्रेषित कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि 'हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्र(विशेष प्रावधान) अधिनियम 2016' के तहत कॉलोनियों को अधिसूचित करने की कार्रवाई संबंधित नगर निकाय से संकल्प प्राप्ति के उपरांत और यदि कॉलोनी अधिसूचना के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, तो ही की जाती है।उन्होंने बताया कि अब तक 11 नगर पालिकाओं में 212 कॉलोनियां पास की जा चुकी हैं। नगर पालिकाएं ऐसी कॉलोनियां के ले-आउट प्लान का सत्यापन भी मानदंडों के अनुसार कर रही है। विभाग को हाल ही में 22 कॉलोनियों पर चार नगर पालिकाओं ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत कराया कि हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम,2016 को 10 सितम्बर, 2021 को संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार, नई कॉलोनी में पहले 50 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत प्लाटों पर निर्माण कार्य होने की शर्त को हटा दिया गया है।

इसके अलावा, सभी कॉलोनियों को श्रेणीवार ग्रुप में बांटा गया है, जिनमें 25 प्रतिशत तक निर्मित क्षेत्र वाली कॉलोनियां, 25 से 50 प्रतिशत के बीच, 50 से 75 प्रतिशत के बीच तथा 75 प्रतिशत से अधिक निर्मित क्षेत्र वाली कॉलोनियां शामिल हैं।

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