किसानों के लिए जरूरी खबर : धान, कपास, मक्का व बाजरे का प्रति एकड़ प्रीमियम व बीमा राशि निर्धारित, 31 तक करें आवेदन

किसानों के लिए जरूरी खबर : धान, कपास, मक्का व बाजरे का प्रति एकड़ प्रीमियम व बीमा राशि निर्धारित, 31 तक करें आवेदन
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सरकार (Government) द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 की चार फसलों-धान, कपास, मक्का व बाजरे का प्रति एकड़ प्रीमियम और बीमित राशि निर्धारित की गई है।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ की चार फसलों-धान, कपास, मक्का व बाजरे का प्रति एकड़ प्रीमियम (Premium) और बीमित राशि निर्धारित की गई है। इन चारों फसलों के लिए आगामी 31 जुलाई तक बीमा करवाया जा सकता है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत ग्राम पंचायत को बीमित इकाई माना गया है। सभी किसानों की बीमा कवरेज केंद्र सरकार के पोर्टल pmfby.gov.in पर दर्ज करवाना अनिवार्य है। प्रीमियम राशि केवल एनसीआईपी के भगुतान गेटवे पे-जीओवी द्वारा ही भेजी जानी चाहिए। इसके अलावा, सभी किसानों का आधार नंबर होना अनिवार्य है।

प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना में केवल कपास, बाजरा, मक्का व धान की फसल उगाने वाले किसानों (Farmers) को ही शामिल किया गया है। जिन किसानों ने ऋण नहीं लिया है, वे इच्छानुसार अपनी बैंक शाखा, अधिकृत मध्यस्थ, अटल सेवा केंद्र व पोर्टल के माध्यम से 31 जुलाई तक बीमा करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर होने वाली प्राकृतिक आपदा के कारण खड़ी फसलों की औसत पैदावार में कमी पर क्लेम अधिकृत क्षेत्र आधार पर प्रदान किया जाएगा। जल-भराव (धान की फसल को छोडकऱ), ओलावृष्टि, बादल फटना व आसमानी बिजली गिरने से प्राकृतिक आग के कारण खड़ी फसलों का नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा।

इसी तरह, फसल कटाई के 14 दिनों तक सुखाने हेतु खेत में रखी कटी फसल का चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा, बेमौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टिï से हुए नुकसान का भी क्लेम खेत स्तर पर प्रदान किया जाएगा। निशुल्क सहायता हेतु किसान 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं।

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