किसानों के लिए जरूरी खबर : अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि यंत्र बैटरी चलित स्प्रे पंप पर मिलेगी 50 फीसद सब्सिडी

किसानों के लिए जरूरी खबर : अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि यंत्र बैटरी चलित स्प्रे पंप पर मिलेगी 50 फीसद सब्सिडी
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इच्छुक (Desirous) अनुसूचित जाति से संबधित किसान 10 जुलाई से 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने विभाग में अनुसूचित जाति (scheduled caste) के किसानों को कृषि यन्त्र बैटरी चलित स्प्रे पम्प पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

वक्तव्य में दलाल ने कहा कि वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति के किसानों (Farmers) को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक अनुसूचित जाति से संबधित किसान 10 जुलाई से 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ।

इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए निकट के खण्ड कृषि विकास अधिकारी या जिला कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है या कृषि भवन, सेक्टर-20 पंचकूला मुख्यालय के दूरभाष न0 0172-2521900 तथा टॉल फ्री न0 18001802117 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विभाग द्वारा कृषि यन्त्र बैटरी चलित स्प्रे पम्प पर कुल लागत का 50 प्रतिशत या 2500 रुपए जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा।

दलाल ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए अन्तोदय सरल केन्द्र, अटल सेवा केन्द्र पर भी आवेदन भरा जा सकता है। इसके अनुसूचित जाति के किसानों को अनुसूचित जाति को प्रमाण पत्र, संम्बधित जिले का स्थायी निवासी होने को प्रमाण पत्र साथ लाना जरुरी है। योजना का लाभ उन्ही अनसूचित किसानों को दिया जायेगा जिन्होंने इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ न लिया हो तथा यह 'पहले आओं, पहले पाओं' आधार पर है।

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