वकीलों के लिए जरूरी खबर, सोशल मीडिया पर अगर खुद का विज्ञापन किया तो बार काउंसिल लेगी एक्शन

चंडीगढ। बार काउंसिल आफ पंजाब एवं हरियाणा ने वकीलों द्वारा सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाटसअप आदि पर अपने नाम की खबरे शेयर करने या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अपना विज्ञापन करने की शिकायत पर संज्ञान लिया है। बार काउंसिल ने एक प्रस्ताव पास कर वकीलों को साफ तौर पर हिदायत दी है कि वो किसी भी तरह के विज्ञापन के तरीके से बचे। अगर किसी वकील के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो बार कांउसिल ऐसे वकील के खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई करेगी।
बार काउंसिल आफ पंजाब एवं हरियाणा के चेयरमैन करण जीत सिंह ने बताया कि काउंसिल के पास काफी शिकायत आई है जिसमें वकील समाचार पत्र में प्रकाशित बर जिसमें उसका नाम होता है उसको सोशल साइट पर शेयर कर रहे है। कुछ वकीलफेस बुक, व्हाटसअप ग्रुप में अपनी वीडियों भी जारी कर रहे है। करण जीत सिंह के अनुसार किसी वकील का ऐसा आचरण बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम 36 का उलंघन है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 36 में कहा गया है कि भारतीय लॉ फर्म और वकीलों को ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से अपना विज्ञापन करने/देने की अनुमति नहीं है।ऐसा करना व्यावसायिक कदाचार माना जाएगा।
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