कुकर्मी को 20 साल का कारावास, कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

हरिभूमि न्यूज. जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर ने पशुओं को पानी पिलाने गए बालक के साथ कुकर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए से पीडि़त को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिल्लूखेड़ा थाना इलाके के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 अगस्त 2018 शाम को उसका 10 वर्षीय भतीजा पशुओं को पानी पिलाने तालाब पर गया हुआ था। उसी दौरान गांव का ही अमित उर्फ काला उसके भतीजे को बहला फुसला कर सफेदों के पीछे ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। घटना का उस समय पता चला जब उसके भतीजे के पेट में दर्द हुआ। परिजनों द्वारा पूछने पर उसने अमित की करतूत के बारे में बताया।
पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने पीडि़त के चाचा की शिकायत पर अमित के खिलाफ छह पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार केा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने अमित उर्फ काला को 20 वर्ष का कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही डीएलएसए पीडि़त को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी।
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