तेरह वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कैद और 30 हजार जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. यमुनानगर
तेरह वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित को बीस साल की कैद व तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इससे पहले गत 22 जुलाई को अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया था। आरोपित पीड़िता का रिश्तेदार है।
जानकारी के मुताबिक मार्च 2019 में शहर पुलिस को पीजीआई चंडीगढ़ से तेरह वर्षीय लड़की के पांच माह की गर्भवती होने की सूचना मिली थी। इस दौरान पुलिस ने सूचना मिलने मामले में जांच की। इस दौरान वुमैन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने लड़की की काउंसलिंग की तो उसने बताया था कि वह एक दिन बाजार में डिपार्टमेंटल स्टोर पर कुछ सामान लेने गई थी। सामान लेकर जब वह वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे तीन युवक मिले। जिनमें से एक युवक उसे जबरदस्ती सूनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता काउंसलिंग में आरोपित का नाम नहीं बता सकी थी। जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत विभन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गहनता से जांच की तो पता चला कि आरोपित यूपी निवासी राजबीर है और पीड़िता का रिश्तेदार है। उस समय पुलिस ने आरोपित राजबीर को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित राजबीर को अदालत में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली। जिसमें सुनवाई पूरी होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित राजबीर को 20 साल की कैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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