Sukanya Samriddhi Yojana : सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इनकम टैक्स में मिलेगी छूट, ट्रांसफर करवा सकते हैं खाता

Sukanya Samriddhi Yojana : सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इनकम टैक्स में मिलेगी छूट, ट्रांसफर करवा सकते हैं खाता
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योजना के तहत किसी भी डाकघर या बैंक में मात्र 250 रुपये से खाता खोला जा सकता है लेकिन साल में कम से कम 1 हजार रुपये हर खाते में जमा होने चाहिए।

बालिकाओं के सुखद भविष्य के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) के तहत बालिकाओं का किसी भी डाकघर या बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। माता-पिता की ओर से इस खाते में जमा धनराशि से बालिका के भविष्य को समृद्ध बनाने मददगार साबित होगी। योजना के तहत किसी भी डाकघर या बैंक में मात्र 250 रुपये से खाता खोला जा सकता है लेकिन साल में कम से कम 1 हजार रुपये हर खाते में जमा होने चाहिए, अधिक से अधिक डेढ़ लाख रुपये वर्ष में जमा किए जा सकते है। एक वित्त वर्ष में पैसे नकद, चेक या ड्राफ्ट के जरिए कितनी बार ही जमा किए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता योजना में जमा राशि पर ब्याज की गणना सालाना की जाती है। अभिभावक इस खाते में 14 साल तक ही पैसे जमा करवा सकते हैं और 21 वर्ष में यह खाता परिपक्व हो जाएगा।

सरकार की ओर से जमा राशि व परिपक्वता राशि पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है। योजना के तहत बेटी की आयु 18 वर्ष की होने के बाद जब भी शादी करें, खाता बंद करवा सकते है। योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटी की शिक्षा, शादी के लिए थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमा करवाकर चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जोड़ सकते हैं। योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का फोटो, आईडी तथा रिहायशी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। बेटी के 0 से 10 साल तक की उम्र में सुकन्या समृद्घि अकाउंट खोला जा सकता है और पात्र लाभार्थी को भारत का निवासी होना जरुरी है। यह खाता लडक़ी के नाम से ही खोला जा सकता है। जमाकर्ता माता-पिता (अभिभावक) में से एक होगा जो नाबालिग लडक़ी की ओर से पैसा जमा करेगा।

बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए वरदान है यह योजना

सुकन्या समृद्धि खाता योजना बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक वरदान है। इस योजना में जमा की गई राशि भविष्य में बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलवाने व उनकी शादी में काफी काम आती है। घरेलू बचत के लिए सरकार की यह एक अच्छी पहल है। सुकन्या समृद्धि खाता एक डाकघर से दूसरे डाकघर में नि:शुल्क ट्रांसफर किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता-पिता या कानूनी अभिभावक अधिकतम 2 लड़कियों के लिए यह खाता खुलवा सकते है।

डाकघर से दूसरे डाकघर में नि:शुल्क ट्रांसफर करवा सकते हैं खाता

सुकन्या समृद्धि खाता एक डाकघर से दूसरे डाकघर में नि:शुल्क ट्रांसफर किया जा सकता है। जमा राशि पर लगने वाला ब्याज पूर्णत: टैक्स फ्री है तथा इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट भी प्राप्त है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष के बाद बेटी की उच्चतर शिक्षा के लिए तथा विवाह के समय जमा राशि में से आधा हिस्सा निकलवाया जा सकता है। यह खाता इसके खोले जाने की तिथि से लेकर लडकी की आयु 21 वर्ष होने तक तथा उसके विवाह के बाद बंद किया जा सकेगा। खाता खुलवाने के लिए बेटी के जन्म का प्रमाण पत्र, अभिभावक के पते का प्रमाण तथा फोटो पहचान पत्र (पैन कार्ड, वोटर आईडी या आधार कार्ड) की जरूरत पड़ती है। यह खाता पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंकों में खुलवाया जा सकता है।

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