हरियाणा में 13 सितंबर को नहीं होंगे Panchayat Election, वायरल मैसेज पर चुनाव आयोग ने दी ये जानकारी

चंडीगढ़। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के सचिव डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से "13 सितंबर को हरियाणा पंचायत चुनाव" की सूचना फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह अफवाह है। इस झूठी सूचना को वाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। यह पूरी तरह गलत है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक पंचायत चुनाव के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।
डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज को तेजी से वायरल किया जा रहा है कि सिरसा जिले की अहमदपुर ग्राम पंचायत को छोड़कर पूरे हरियाणा में 13 सितंबर को पंचायत चुनाव का मतदान होगा। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने इस तरह की कोई सूचना जारी नहीं की है। इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि जब भी पंचायत चुनाव की तारिखों का ऐलान किया जाएगा तो उसकी आधिकारिक सूचना हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा दी जाएगी।
पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर जन सुनवाई शुक्रवार को
हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग गुरुग्राम, रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों सहित तीन ज़िलों के लिए 19 अगस्त को दोपहर बाद 3:00 बजे गुरुग्राम में जन सुनवाई करेगा। यह पब्लिक हियरिंग अर्थात जनसुनवाई गुरुग्राम के सिविल लाइंस एरिया में स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल (जॉन हॉल) में रखी गई है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति दर्शन सिंह की अध्यक्षता में इस जनसुनवाई में लोगों के विचार लिए जाएंगे। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने को लेकर मंडल मुख्यालयों पर पब्लिक हियरिंग अर्थात जनसुनवाई रखी है। इस कड़ी में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए मंडल मुख्यालयों पर जनसुनवाई का कार्यक्रम जारी किया है।
जारी कार्यक्रम के अनुसार 19 अगस्त को शाम 3:00 बजे गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल (जॉन हॉल) में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग गुरुग्राम में गुरुग्राम मंडल ने पड़ने वाले तीनों जिलों अर्थात गुरुग्राम, रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों के लिए जनसुनवाई करेगा और इस विषय पर आम जनता की राय लेगा। इस जनसुनवाई में कोई भी व्यक्ति, समूह, संगठन, सामाजिक विचारक, प्रबुद्ध नागरिक या इस विषय में रुचि रखने वाला जनता में से कोई भी व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में या विरोध में अपने विचार आयोग के समक्ष रख सकता है।
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