राज्य सूचना आयोग ने पूर्व सरपंच और ग्राम सचिव पर लगाया जुर्माना, पढ़ें पूरा मामला

राज्य सूचना आयोग ने पूर्व सरपंच और ग्राम सचिव पर लगाया जुर्माना, पढ़ें पूरा मामला
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गांव खटकड़ निवासी जरनैल सिंह ने तीन अक्टूबर 2018 को खंड विकास पंचायत अधिकारी उचाना के कार्यालय में आरटीआई के तहत आवेदन किया था और ग्राम पंचायत खटकड़ से संबंधित 10 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी।

हरिभूमि न्यूज. जींद

राज्य सूचना आयोग ने खटकड़ गांव के सरपंच रहे बलकार सिंह पर 12500 रुपये और ग्राम सचिव कुलदीप सिंह पर 12500 रुपये यानि कुल 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। गांव खटकड़ निवासी जरनैल सिंह ने तीन अक्टूबर 2018 को खंड विकास पंचायत अधिकारी उचाना के कार्यालय में आरटीआई के तहत आवेदन किया था और ग्राम पंचायत खटकड़ से संबंधित 10 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर जरनैल सिंह ने प्रथम अपील लगाई लेकिन फिर भी सूचना नहीं मिली, जिस कारण से जरनैल सिंह ने दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग के पास भेजी। राज्य सूचना आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया लेकिन खटकड़ गांव के सरपंच और ग्राम सचिव ने सूचना उपलब्ध नहीं करवाई।

राज्य सूचना आयोग ने 19 अप्रैल 2019 को केस की व्यक्तिगत करने बाद खटकड़ गांव के सरपंच बलकार सिंह और ग्राम सचिव कुलदीप सिंह को निर्देश दिए कि रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा फ्री में 15 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करवाएं और केस की अगली सुनवाई 26 जुलाई 2019 रखी गई लेकिन फिर भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिस कारण से जरनैल सिंह रा'य सूचना आयोग के पास रिमाइंडर भेजता रहा।

राज्य सूचना आयोग ने 28 अगस्त 2020 को दोबारा खटकड़ गांव के सरपंच बलकार सिंह और ग्राम सचिव कुलदीप सिंह को निर्देश दिए कि रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा फ्री में 15 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करवाएं और साथ में राज्य सूचना आयोग ने खटकड़ गांव के सरपंच बलकार सिंह और ग्राम सचिव कुलदीप सिंह पर जुर्माना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जिसका जवाब खटकड़ गांव के सरपंच बलकार सिंह और ग्राम सचिव कुलदीप सिंह को एक दिसंबर 2020 तक देना था और 10 दिसंबर 2020 को कारण बताओ नोटिस की सुनवाई के लिए राज्य सूचना आयोग के समक्ष पेश होना था लेकिन कारण बताओ नोटिस की व्यक्तिगत सुनवाई के समय खटकड़ दोनों के द्वारा सूचना देने में हुई देरी के बताए गए कारणों से राज्य सूचना आयोग संतुष्ट नहीं हुआ और राज्य सूचना आयोग ने माना कि राज्य सूचना आयोग के 28 अगस्त 2020 के आदेश के बाद भी सूचना देने में एक वर्ष की देरी की गई। जिस कारण से राज्य सूचना आयोग ने 31 अगस्त 2021 को खटकड़ गांव के सरपंच बलकार सिंह पर 12500 रुपये और ग्राम सचिव कुलदीप सिंह पर 12500 रुपये यानि 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

राज्य सूचना आयोग ने 31 अगस्त 2021 के फैसले की प्रति 16 नवंबर को जरनैल सिंह के पास भेजी है जो अभी 3-4 दिन पहले ही जरनैल सिंह को मिली है। इस फैसले में राज्य सूचना आयोग ने खंड विकास पंचायत अधिकारी उचाना को निर्देश दिए हैं कि खटकड़ गांव के सरपंच बलकार सिंह से 12500 रुपये और ग्राम सचिव कुलदीप सिंह से 12500 रुपये की रिकवरी करके सरकारी खजाने में जमा करवाकर और अनुपालना रिपोर्ट राज्य सूचना आयोग के पास भेजें।

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