सभी असलाह धारकों को अपने लाइसेंसी शस्त्र नजदीकी थाने में जमा कराने के निर्देश, जानेंं क्यों

कैथल जिला के सभी लाइसेंसी असलहा धारकों को अपने हथियार 29 मई तक अपने नजदीकी थाना में जमा कराने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आगामी 19 जून को जिला कैथल में होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद द्वारा असला धारकों को अपने हथियार जमा कराने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से कैथल जिले के सभी लाइसेंसधारकों को अपना असलहा 29 मई तक अपने नजदीकी थाना में या वैध हथियार डीलर के जमा कराने को कहा गया है तथा वैध हथियार डीलर के पास जमा करवाए गये असले की रसीद प्राप्त करके संबंधित थाना में रसीद की फोटोस्टेट कापी देनी होगी।
एसपी ने कहा कि यदि कोई लाइसेंसधारक अपना शस्त्र जमा नही करवाता तो उसके खिलाफ शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक थाना प्रबंधक अपने इलाका के शस्त्र लाइसेंसधारकों को असला थाना में जमा कराने के लिए उचित प्रबंध करेगा। उन्होंने सभी थाना प्रबंधकों को असला जमा करने कराने के कार्य में कोई कोताही न करने की सख्त निर्देश दिए हैं।
निकाय चुनावों को शांतिपूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असलहा लाइसेंस धारकों से स्थानीय पुलिस का सहयोग करने को कहा गया है। एसपी ने कहा है कि कैथल पुलिस जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था सुचारू बनाए रखने व आगामी निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए संबंधित एरिया की सभी असलहा लाइसेंस धारकों के हथियारों को जमा कराने के लिए गंभीरता से कार्रवाई करेगी।
धारा 144 लागू
वहीं जिलाधीश डॉ. संगीता तेतरवाल ने जिला में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करके हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगामी 19 जून को होने वाले निकाय चुनाव को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर परिषद कैथल, नगर पालिका चीका व राजौंद के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है और आगामी 19 जून को प्रधान और पार्षद का मतदान होना है। संज्ञान में आया है कि निकाय चुनाव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कदम उठाने आवश्यक हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश ने जिला की सीमा में निकाय चुनाव संपन्न होने तक लाठी, आग्नेय अस्त्र, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू व साइकिल की चेन सहित नुकसान पहुंचा सकने वाली चीजों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश डयूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS