नशा तस्कर को 20 साल कैद, देना होगा साढ़े तीन लाख का जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में तस्कर को 20 वर्ष का कारावास तथा साढ़े तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को साढ़े तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना थाना पुलिस को 21 फरवरी 2017 को सूचना मिली थी कि गांव देशखेड़ा निवासी सुशील उर्फ सुसु नशीले पदार्थों का कारोबार करता है और वह नशे की खेप लेकर गउशाला रोड से गाड़ी लेकर आ रहा है।
जिसके आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी कर आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखनी शुरु कर दी। उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने संदेह के आधार कार को रूकवा लिया। पुलिस कर्मियों ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से पांच किलो 730 ग्राम चरस, 525 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए गाड़ी चालक की पहचान गांव देशखेड़ा निवासी सुशील के रूप में हुई। जुलाना थाना पुलिस ने सुशील के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने सुशील को 20 वर्ष का कारावास तथा साढ़े 13 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को साढ़े तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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