रोष प्रदर्शन में बच्चे काे शामिल करना कांग्रेस काे पड़ सकता है महंगा, बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान

चंडीगढ़। शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधानसभा के बाहर और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य मार्ग पर अपने रोष प्रदर्शन के दौरान छोटे बच्चों को बुलाना कांग्रेस के नेताओं के लिए महंगा पड़ सकता है। हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की ओर से चंडीगढ़ के उपायुक्त को एक पत्र लिखकर इन पर कानूनी कार्रवाई करने में केस दर्ज करने को कहा गया है। रोष मार्च में नाबालिग बच्चे को शामिल कर कांग्रेस के नेता फंसते नजर आ रहे हैं।
शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया एडवाईजर विनोद मेहता ने ट्वीट के माध्यम से इस पर तंज कसा था। उन्होंने बच्चे के मन पर पड़े बुरे प्रभाव के लिए कांग्रेस की immature leadership को ज़िम्मेवार ठहराया था। पूरे मामले में हरियाणा बाल कल्याण सरंक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। चेयरमैन ज्योति बैंदा ने चंडीगढ़ डीसी को नोटिस भेज कर जूविनाइल ऐक्ट में सेक्शन 75 के तहत कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है।
हरियाणा में और देश में,सबसे लंबे अरसे तक राज करने वाली कांग्रेस को इतनी भी समझ और ज्ञान नहीं है कि पॉलिटिकल पब्लिसिटी के लिए तीसरी क्लास के नाबालिग बच्चे का इस्तेमाल करना कितना संगीन अपराध है ?
— Vinod Mehta (@iamvinodmehta) August 20, 2021
जबकि,देश में जुवेनाइल एक्ट कांग्रेस के राज में ही बना था।@INCIndia @INCHaryana pic.twitter.com/S3htLdmYV4
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